Umar Khalid News : दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को सात दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने उमर खालिद को 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। दरअसल, उमर खालिद ने अपने मौसेरे भाई और बहन की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिसंबर की शुरुआत में उमर खालिद और मीरन हैदर ने समानता, मुकदमें में देरी और लंबी कैद का आधार बनाकर भी जमानत मांगी थी। इस मामले में पुलिस ने जवाब पेश करने के लिए समय की मांग की थी।
Umar Khalid News : दिल्ली दंगे में साजिश रचने का आरोप
आपको बता दें उमर खालिद पर 2020 के दिल्ली दंगे में साजिश रचने का आरोप है। दिल्ली दंगे में 53 लोगों की मौत हो हुई जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद उमर खालिद को 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। जो चार साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं।
Umar Khalid News : उमर खालिद के वकील ने क्या कहा?
दरअसल, 7 दिसंबर को उमर खालिद की रेगुलर जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान उमर के वकील ने हाई कोर्ट में कहा कि उनके खिलाफ हिंसा या धन जुटाने का कोई आरोप नहीं है। उमर खालिद की ओर से एकमात्र प्रत्यक्ष कृत्य महाराष्ट्र के अमरावती में दिया गया भाषण था, इस भाषण में भी खालिद की ओर से हिंसा का आह्वान नहीं किया गया है।
Author: Himanshu Garg
चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने दिल्ली में @radiodwarkard से पत्रकारिता में अपना करियर शुरू किया। बीते करीब 4 वर्षों में @radiodwarkard, @policemedianews, @JanhitTimes1 में अपनी सेवाएं दीं। डिजिटल और न्यू मीडिया में काम का लंबा अनुभव है। फिलहाल lokhitkranti.com में कार्यरत हैं। इनसे 0himanshu123@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।