Vijay Shaw Case: मध्य प्रदेश के जनजातीय कल्याण मंत्री विजय शाह एक विवादास्पद बयान के चलते कानूनी और राजनीतिक संकट में फंस गए हैं। उन्होंने भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को “आतंकवादियों की बहन” कहकर संबोधित किया, जिससे व्यापक आक्रोश उत्पन्न हुआ। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस टिप्पणी को गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया और पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। विजय शाह ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और उनके बयान की आलोचना करते हुए कहा कि एक मंत्री को अपने शब्दों में संयम बरतना चाहिए । अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मई को निर्धारित की गई है।
सोमवार तक सुनवाई टली
Vijay Shaw Case: समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, उच्चतम न्यायालय ने कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई 19 मई तक स्थगित कर दी है। शाह ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस स्वप्रेरित आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। कुरैशी ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया को जानकारी दी थी।
