Delhi Politics : दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मटियाला सीट से विधायक गुलाब सिंह और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम (PPA) के उल्लंघन की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की और बताया कि एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।
Delhi Politics : सुनवाई के लिए फिर भेजा गया मजिस्ट्रेट
इससे पहले, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में अरविंद केजरीवाल और विधायक गुलाब सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। अदालत ने पुलिस को निर्देशित किया था कि वह यह जांच करें कि होर्डिंग और बैनर किसने लगाए और क्यों लगाए गए। पुलिस को 18 मार्च तक मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। 2022 में द्वारका स्थित मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया था, लेकिन सत्र न्यायालय ने इसे फिर से सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट अदालत में भेज दिया था।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नेहा मित्तल ने कहा कि पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि जांच के दौरान बताए गए स्थान पर कोई होर्डिंग या बैनर नहीं पाया गया, लेकिन शिकायत की तारीख पर होर्डिंग और बैनरों की स्थिति पर पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी। अदालत ने कहा कि यह जरूरी है कि यह जांच की जाए कि इन होर्डिंग और बैनरों को किसने और क्यों लगाया। राज्य के अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि समय बीत चुका है और साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत की गई तस्वीरों में होर्डिंग और बैनर बनाने वाली कंपनी या संस्था का नाम नहीं है। अदालत ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि मामले में शामिल सभी व्यक्तियों की पहचान की जाए और इसके लिए जांच आवश्यक है।
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