By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
LokhitkrantiLokhitkrantiLokhitkranti
  • होम
  • मेरा शहर
    • गाजियाबाद
    • नोएडा
    • हापुड़
    • मुजफ्फरनगर
    • दिल्ली एनसीआर
  • राज्य
    • दिल्ली एनसीआर
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • झारखंड
    • आंध्र प्रदेश
    • हिमाचल प्रदेश
    • हरियाणा
    • राजस्थान
    • मध्य प्रदेश
    • बिहार
    • पश्चिम बंगाल
    • पंजाब
    • जम्मू-कश्मीर
    • छत्तीसगढ़
    • गुजरात
    • महाराष्ट्र
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • राजनीति
  • ताज़ा खबरे
  • शिक्षा
  • ई पेपर
  • अन्य
    • खेल
    • बॉलीवुड
    • लाइफस्टाइल
    • टेक्नोलॉजी
    • जीडीए
    • हेल्थ
    • ट्रेंडिंग
    • वायरल
    • धर्म कर्म
    • बिज़नेस
    • ऑटोमोबाइल
    • जॉब
    • मनोरंजन
Reading: Supreme Court Stray Dogs Case: आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का अहम मोड़, देशभर में बहस के बीच SC ने सुरक्षित रखा आदेश
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
LokhitkrantiLokhitkranti
Search
  • होम
  • मेरा शहर
    • गाजियाबाद
    • नोएडा
    • हापुड़
    • मुजफ्फरनगर
    • दिल्ली एनसीआर
  • राज्य
    • दिल्ली एनसीआर
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • झारखंड
    • आंध्र प्रदेश
    • हिमाचल प्रदेश
    • हरियाणा
    • राजस्थान
    • मध्य प्रदेश
    • बिहार
    • पश्चिम बंगाल
    • पंजाब
    • जम्मू-कश्मीर
    • छत्तीसगढ़
    • गुजरात
    • महाराष्ट्र
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • राजनीति
  • ताज़ा खबरे
  • शिक्षा
  • ई पेपर
  • अन्य
    • खेल
    • बॉलीवुड
    • लाइफस्टाइल
    • टेक्नोलॉजी
    • जीडीए
    • हेल्थ
    • ट्रेंडिंग
    • वायरल
    • धर्म कर्म
    • बिज़नेस
    • ऑटोमोबाइल
    • जॉब
    • मनोरंजन
Have an existing account? Sign In
Follow US
Lokhitkranti > ताज़ा खबरे > Supreme Court Stray Dogs Case: आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का अहम मोड़, देशभर में बहस के बीच SC ने सुरक्षित रखा आदेश
ताज़ा खबरे

Supreme Court Stray Dogs Case: आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का अहम मोड़, देशभर में बहस के बीच SC ने सुरक्षित रखा आदेश

Gajendra Singh Tanwar
Last updated: 2026-01-29 10:49 अपराह्न
Gajendra Singh Tanwar Published 2026-01-29
Share
Supreme Court Stray Dogs Case
Supreme Court Stray Dogs Case: आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का अहम मोड़, देशभर में बहस के बीच SC ने सुरक्षित रखा आदेश
SHARE

Supreme Court Stray Dogs Case: आवारा कुत्तों (Stray Dogs) से जुड़े मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई गुरुवार को एक निर्णायक पड़ाव पर पहुंच गई। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मुद्दे पर दायर सभी याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट (Supreme Court Stray Dogs Case) ने स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय से पहले सभी पक्षों की लिखित दलीलें जरूरी हैं, जिन्हें एक सप्ताह के भीतर दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। यह मामला न केवल सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा है, बल्कि पशु अधिकार, प्रशासनिक जिम्मेदारी और शहरी प्रबंधन जैसे कई संवेदनशील पहलुओं को भी छूता है।

Contents
तीन जजों की बेंच कर रही है सुनवाईडॉग लवर्स से लेकर पीड़ितों तक, सभी की सुनी गई बातराज्यों ने गिनाए अपने-अपने कदमहाईवे पर आवारा कुत्ते – NHAI की दलीलAWBI को सख्त निर्देश – देरी बर्दाश्त नहींफैसले से क्या उम्मीद?

Read More: UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, ‘अस्पष्ट परिभाषा से दुरुपयोग का खतरा’, 2012 के नियम बहाल

तीन जजों की बेंच कर रही है सुनवाई

इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ कर रही है। कोर्ट ने सभी संबंधित याचिकाओं को एक साथ सुनते हुए कहा कि यह विषय भावनात्मक होने के साथ-साथ नीतिगत संतुलन की भी मांग करता है।

Supreme Court Stray Dogs Case
Supreme Court Stray Dogs Case

डॉग लवर्स से लेकर पीड़ितों तक, सभी की सुनी गई बात

  • सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Stray Dogs Case)ने समाज के लगभग हर पक्ष को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की।
  • डॉग लवर्स और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने आवारा कुत्तों के संरक्षण और मानवीय व्यवहार की पैरवी की।
  • वहीं कुत्तों के काटने से प्रभावित लोगों ने बढ़ती घटनाओं और सुरक्षा खतरे को उजागर किया।
  • इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से पेश वकीलों ने प्रशासनिक चुनौतियों और अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी दी।
  • कोर्ट ने माना कि यह सिर्फ ‘कुत्ते बनाम इंसान’ का मामला नहीं है, बल्कि सह-अस्तित्व और जिम्मेदारी का सवाल है।

राज्यों ने गिनाए अपने-अपने कदम

पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों ने कोर्ट के सामने बताया कि उन्होंने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए क्या-क्या उपाय किए हैं। इनमें शामिल हैं-

  • एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) कार्यक्रम
  • वैक्सीनेशन ड्राइव
  • स्थानीय निकायों की भागीदारी

हालांकि कोर्ट ने संकेत दिया कि नीतियों के क्रियान्वयन में एकरूपता की कमी अब भी चिंता का विषय है।

हाईवे पर आवारा कुत्ते – NHAI की दलील

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के वकील की दलीलें भी सुनीं। NHAI ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा कुत्तों की मौजूदगी सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। अथॉरिटी ने कोर्ट को अवगत कराया कि-

  • हाईवे पर फेंसिंग को मजबूत किया जा रहा है
  • आवारा पशुओं को हटाने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय किया जा रहा है

AWBI को सख्त निर्देश – देरी बर्दाश्त नहीं

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Stray Dogs Case) ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया (AWBI) को कड़ा संदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जो NGOs पशु आश्रय गृह या एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर चलाने के लिए अनुमति मांग रहे हैं, उनके आवेदनों को लंबित न रखा जाए। कोर्ट की साफ टिप्पणी थी ‘या तो आवेदन मंजूर करें या खारिज, लेकिन फैसले में अनावश्यक देरी न हो।’ यह निर्देश संकेत देता है कि अदालत अब प्रशासनिक सुस्ती को लेकर सख्त रुख अपनाने के मूड में है।

फैसले से क्या उम्मीद?

फैसला सुरक्षित होने के साथ ही अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Stray Dogs Case) के अंतिम आदेश पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि कोर्ट ऐसा समाधान तलाश सकता है, जिसमें-

  • मानव सुरक्षा सुनिश्चित हो
  • पशु अधिकारों का उल्लंघन न हो
  • और राज्यों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश तय हों

यह फैसला भविष्य में देशभर में आवारा कुत्तों से जुड़ी नीति और कानून की दिशा तय कर सकता है।

Also Read:बारामती विमान हादसे के बाद उठे बड़े सवाल, जानें प्लेन क्रैश होते ही क्यों बन जाता है आग का गोला? कितना खतरनाक होता है विमान का फ्यूल

You Might Also Like

Ram Temple Donation Controversy: अयोध्या राम मंदिर में दान को लेकर उठे सवाल, सुप्रीम कोर्ट से स्वतंत्र जांच की मांग

Malviya Nagar Hotel Fire: मालवीय नगर होटल अग्निकांड के बाद बड़ा एक्शन, मालिक गिरफ्तार, सुरक्षा नियमों पर उठे गंभीर सवाल

Nagendra Nath Tripathi BJP National Organizer: बीजेपी के ‘बैकग्राउंड स्ट्रैटेजिस्ट’ को मिली नई जिम्मेदारी, जानिए कौन हैं नागेंद्र नाथ त्रिपाठी?

Tamil Nadu Private School Fees Rule: निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर बड़ा प्रहार! अब हर अभिभावक देख सकेगा शुल्क का पूरा हिसाब, नियम तोड़ने पर मान्यता रद्द

New Indian Navy Chief: बदलते समुद्री खतरों के बीच भारतीय नौसेना को मिला नया कमांडर, एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के सामने क्या हैं सबसे बड़ी चुनौतियां?

TAGGED:Animal Birth ControlAnimal Welfare IndiaAWBIDog Bite CasesIndian JudiciaryNHAIpublic safetyStray Dogs IssueSupreme Court IndiaSupreme Court Stray Dogs CaseUrban Management
Share This Article
Facebook Twitter Email Print
Leave a comment

प्रातिक्रिया दे जवाब रद्द करें

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

Follow US

Find US on Social Medias
FacebookLike
TwitterFollow
YoutubeSubscribe
TelegramFollow
Popular News
Telegram logo displayed on a smartphone with legal documents in the background, highlighting the Telegram Ban in India
राष्ट्रीय

Telegram Ban Case: टेलीग्राम पर रोक से छिड़ी कानूनी बहस, कोर्ट पहुंचा मामला, जानिए भारत में App Ban Rules क्या कहते हैं?

Manisha Manisha 2026-06-18
Greater Noida News: चलते डंपर ने ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर बिछाई ईंटों की चादर, मची अफरा-तफरी
AC Fire Safety: 2 साल में 100 से ज्यादा मौतें, आखिर खतरा कहां है और बचाव कैसे करें?
Shantanu Maharaj Pravachan: श्रीराम कथा के दूसरे दिन राममय हुआ खरखोदा, आचार्य शांतनु जी महाराज के प्रवचन सुन भाव-विभोर हुए श्रद्धालु
Haryana Bank Fraud Case: करोड़ों के लेनदेन में गड़बड़ी के आरोपों के बीच वरिष्ठ IAS पंकज अग्रवाल पर CBI की बड़ी कार्रवाई
- Advertisement -
Ad imageAd image

Categories

  • ताज़ा खबरे
  • बॉलीवुड
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • धर्म कर्म
  • वायरल
  • बिज़नेस

About US

लोकहित क्रांति न्यूज़ एक निष्पक्ष, विश्वसनीय और जनहित को समर्पित डिजिटल समाचार मंच है। हमारा उद्देश्य देश–दुनिया की ताज़ा, सटीक और प्रमाणिक ख़बरें आप तक तेज़ी से पहुँचाना है।
Quick Link
  • About Us
  • Terms and Condition
  • DNPA Code of Ethics
Must Read
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Grievance Redressal Policy

Subscribe US

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!

Copyrights © Lokhit Kranti. All Rights Reserved.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?