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Lokhitkranti > Blog > हरियाणा > Haryana Clerical Service Bill: हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, ग्रुप D कर्मचारियों को प्रमोशन का मौका, क्लेरिकल बिल तैयार
हरियाणा

Haryana Clerical Service Bill: हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, ग्रुप D कर्मचारियों को प्रमोशन का मौका, क्लेरिकल बिल तैयार

Gajendra Singh Tanwar
Last updated: 2026-04-23 12:01 पूर्वाह्न
Gajendra Singh Tanwar Published 2026-04-23
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Haryana Clerical Service Bill
Haryana Clerical Service Bill: हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, ग्रुप D कर्मचारियों को प्रमोशन का मौका, क्लेरिकल बिल तैयार
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Haryana Clerical Service Bill: हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक सुधारों और कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुग्राम में हुई कैबिनेट बैठक में ‘हरियाणा क्लेरिकल सर्विस बिल 2026’ (Haryana Clerical Service Bill) के मसौदे को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले के साथ ही राज्य के हजारों ग्रुप D कर्मचारियों के लिए प्रमोशन के नए रास्ते खुलने जा रहे हैं।

Contents
ग्रुप D कर्मचारियों के लिए बड़ी राहतप्रमोशन कोटा 20% से बढ़ाकर 30%27 अप्रैल को विशेष सत्र में पेश होगा बिलप्रशासनिक सुधार के साथ राजनीतिक तापमान भी बढ़ामहिला आरक्षण पर सियासी टकरावविधानसभा में निंदा प्रस्ताव की तैयारीविकास और कर्मचारी हित पर सरकार का फोकसबदलाव और राजनीति का संगम

ग्रुप D कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत

कैबिनेट के फैसले के अनुसार, कॉमन कैडर के ग्रुप D कर्मचारी अब क्लर्क पद पर प्रमोशन के लिए पात्र होंगे, बशर्ते उन्होंने कम से कम 5 साल की सेवा पूरी कर ली हो। अब तक इन कर्मचारियों के लिए प्रमोशन के अवसर सीमित थे, लेकिन नई नीति उन्हें करियर में आगे बढ़ने का वास्तविक अवसर देगी। सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों (Haryana Clerical Service Bill) का मनोबल बढ़ेगा और प्रशासनिक दक्षता में सुधार होगा।

Read More: हरियाणा निकाय चुनावों को लेकर दिल्ली में बीजेपी की रणनीति बैठक, उम्मीदवार चयन पर हुआ मंथन

प्रमोशन कोटा 20% से बढ़ाकर 30%

ड्राफ्ट बिल में एक और बड़ा बदलाव यह किया गया है कि क्लर्क पदों पर ग्रुप D कर्मचारियों के प्रमोशन का कोटा 20% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। इस फैसले (Haryana Clerical Service Bill) का सीधा असर यह होगा कि अधिक संख्या में कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ मिलेगा। साथ ही, 5% पद एक्स-ग्रेशिया श्रेणी के तहत आरक्षित रखने का प्रावधान भी जोड़ा गया है, जिससे विशेष परिस्थितियों में नियुक्तियों का मार्ग खुला रहेगा।

27 अप्रैल को विशेष सत्र में पेश होगा बिल

हरियाणा विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 27 अप्रैल को बुलाया गया है। इसी सत्र में ‘हरियाणा क्लेरिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस बिल 2026’ पेश किया जाएगा। सरकार इस बिल (Haryana Clerical Service Bill) को जल्द से जल्द पारित कराकर नई व्यवस्था लागू करना चाहती है, ताकि कर्मचारियों को इसका लाभ शीघ्र मिल सके।

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प्रशासनिक सुधार के साथ राजनीतिक तापमान भी बढ़ा

कैबिनेट बैठक (Haryana Clerical Service Bill) के बाद मुख्यमंत्री ने राजनीतिक मुद्दों पर भी खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने संसद में 16 और 17 अप्रैल को हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने महिलाओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिखाई और केवल राजनीति की।

महिला आरक्षण पर सियासी टकराव

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी किसी की दया नहीं, बल्कि उनका अधिकार है। उन्होंने प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण को दोहराते हुए कहा कि सरकार महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में बराबरी का स्थान देने के लिए प्रतिबद्ध है। विपक्ष पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, जबकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राज्य के प्रतिनिधित्व में कमी नहीं होगी।

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विधानसभा में निंदा प्रस्ताव की तैयारी

सूत्रों के अनुसार, सरकार विधानसभा के विशेष सत्र में विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी ला सकती है। यह प्रस्ताव संसद में हुए घटनाक्रम को लेकर लाया जा सकता है, जिससे सियासी माहौल और गरमाने के संकेत मिल रहे हैं।

विकास और कर्मचारी हित पर सरकार का फोकस

इन सभी फैसलों से यह स्पष्ट है कि हरियाणा सरकार एक तरफ प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने पर काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों के हितों को भी प्राथमिकता दे रही है। ग्रुप D कर्मचारियों को प्रमोशन का अवसर देना न केवल उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा, बल्कि सरकारी तंत्र में कार्यक्षमता को भी बढ़ाएगा।

बदलाव और राजनीति का संगम

हरियाणा कैबिनेट के इस फैसले को दो अलग-अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। एक ओर यह प्रशासनिक सुधार और कर्मचारी कल्याण की दिशा में बड़ा कदम है, वहीं दूसरी ओर महिला आरक्षण और विपक्ष के साथ टकराव ने इसे राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण बना दिया है। आने वाला विशेष सत्र न केवल इस बिल के भविष्य को तय करेगा, बल्कि राज्य की राजनीति की दिशा भी निर्धारित कर सकता है।

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