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Lokhitkranti > Blog > ताज़ा खबरे > Haryana Class 1 Admission Rule: हरियाणा में बच्चों पर पढ़ाई का दबाव होगा कम, अब पहली कक्षा में 6 साल से कम उम्र के बच्चों की एंट्री बंद
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Haryana Class 1 Admission Rule: हरियाणा में बच्चों पर पढ़ाई का दबाव होगा कम, अब पहली कक्षा में 6 साल से कम उम्र के बच्चों की एंट्री बंद

Gajendra Singh Tanwar
Last updated: 2026-01-19 2:07 पूर्वाह्न
Gajendra Singh Tanwar Published 2026-01-19
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Haryana Class 1 Admission Rule
Haryana Class 1 Admission Rule: हरियाणा में बच्चों पर पढ़ाई का दबाव होगा कम, अब पहली कक्षा में 6 साल से कम उम्र के बच्चों की एंट्री बंद
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Haryana Class 1 Admission Rule: हरियाणा सरकार ने स्कूली शिक्षा को लेकर एक अहम और दूरगामी फैसला लिया है। छोटे बच्चों पर पढ़ाई का बोझ कम करने और उनकी मानसिक व शारीरिक परिपक्वता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2011 में संशोधन कर दिया है। अब 6 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कक्षा 1 में प्रवेश (Haryana Class 1 Admission Rule) नहीं मिलेगा।

Contents
2026-27 सत्र से लागू होगा नया नियमस्कूलों को सख्त निर्देश, अभिभावकों को दी जाएगी जानकारीपहले से केंद्रीय विद्यालयों में लागू है नियमपुराने नियमों ने बढ़ाई थी कानूनी उलझनहाई कोर्ट में दायर हलफनामे से साफ हुई स्थितिअभिभावकों के लिए क्या है संदेश?पढ़ाई से पहले बचपन को समझने की कोशिश

इस फैसले के बाद वे बच्चे भी कक्षा 1 में दाखिला नहीं ले पाएंगे, जिनकी उम्र 5.5 साल या इससे कुछ अधिक है। सरकार का मानना है कि कम उम्र में औपचारिक पढ़ाई शुरू करने से बच्चों के विकास पर नकारात्मक असर पड़ता है।

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2026-27 सत्र से लागू होगा नया नियम

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नया नियम शैक्षणिक सत्र 2026-27 से ही लागू कर दिया जाएगा। यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के अनुरूप लिया गया है, जिसमें कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित की गई है। सरकार का कहना है कि शिक्षा प्रणाली को देशभर में एकरूप बनाने और बच्चों की नींव मजबूत करने के लिए यह कदम जरूरी था।

Haryana Class 1 Admission Rule
Haryana Class 1 Admission Rule

स्कूलों को सख्त निर्देश, अभिभावकों को दी जाएगी जानकारी

इस फैसले को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए हरियाणा सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को सख्त निर्देश (Haryana Class 1 Admission Rule) जारी करने का फैसला किया है। स्कूलों से कहा गया है कि-

  • वे समय रहते अभिभावकों को नए नियम की जानकारी दें
  • 6 साल से कम उम्र के बच्चों को कक्षा 1 में दाखिला न दें
  • ऐसे बच्चों को बाल वाटिका (प्री-प्राइमरी) में प्रवेश दिया जाए

राज्य सरकार सभी स्कूलों को इस संबंध में लिखित आदेश (पत्र) भेजेगी और यह नियम हर हाल में लागू करना अनिवार्य होगा।

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पहले से केंद्रीय विद्यालयों में लागू है नियम

गौरतलब है कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय जैसे संस्थानों में यह नियम पहले से ही लागू है। वहां कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष तय है। अब हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों (Haryana Class 1 Admission Rule) में इसी व्यवस्था को लागू करने का फैसला किया है।

पुराने नियमों ने बढ़ाई थी कानूनी उलझन

इस बदलाव के पीछे एक बड़ी वजह नियमों की अस्पष्टता भी रही है। पहले हरियाणा में कक्षा 1 में दाखिले के लिए बच्चों की आयु 5 से 6 वर्ष के बीच तय की गई थी। वहीं, NEP 2020 के तहत न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित की गई। इसी विरोधाभास के चलते-

  • कई अभिभावकों ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया
  • 2011 के RTE नियमों का हवाला देकर बच्चों के दाखिले की मांग की
  • शिक्षा विभाग को कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ा

मामला जटिल होता देख सरकार को अपनी नीति पर पुनर्विचार करना पड़ा।

हाई कोर्ट में दायर हलफनामे से साफ हुई स्थिति

इस पूरे विवाद के बीच हरियाणा के प्राथमिक शिक्षा निदेशक विवेक अग्रवाल ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया। इसमें सरकार की नई नीति को स्पष्ट करते हुए बताया गया कि-

  • कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष (6 माह की छूट के साथ) होगी
  • RTE नियमों में संशोधन कर NEP 2020 के अनुरूप बदलाव किया गया है

इसके बाद सरकार ने आधिकारिक रूप से नए नियम को लागू करने का निर्णय लिया।

अभिभावकों के लिए क्या है संदेश?

इस फैसले के बाद अभिभावकों को अपने बच्चों की शिक्षा योजना (Haryana Class 1 Admission Rule) नई आयु सीमा को ध्यान में रखकर बनानी होगी। सरकार का मानना है कि इससे-

  • बच्चों को सीखने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा
  • शुरुआती उम्र में पढ़ाई का अनावश्यक दबाव नहीं पड़ेगा
  • फाउंडेशनल लर्निंग मजबूत होगी

पढ़ाई से पहले बचपन को समझने की कोशिश

हरियाणा सरकार का यह फैसला केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि शिक्षा के नजरिए में बदलाव का संकेत है। पढ़ाई की दौड़ में बच्चों को जल्दी शामिल करने के बजाय, उनकी उम्र और विकास को प्राथमिकता देना ही इस नीति का मूल उद्देश्य है।

अब देखना होगा कि यह फैसला जमीन पर किस तरह लागू होता है और बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता (Haryana Class 1 Admission Rule) पर इसका कितना सकारात्मक असर पड़ता है।

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TAGGED:Class 1 AdmissionEarly Childhood EducationEducation UpdateHaryana EducationIndian Education PolicyNEP 2020Parents NewsPrimary EducationRTE ActSchool Admission Rules
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