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Lokhitkranti > Blog > उत्तर प्रदेश > UP News : ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर बड़ी कार्रवाई, 3 लाख आरसी और 60 हजार डीएल होंगे रद्द
उत्तर प्रदेश

UP News : ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर बड़ी कार्रवाई, 3 लाख आरसी और 60 हजार डीएल होंगे रद्द

Lokhit Kranti
Last updated: 2025-07-21 4:46 अपराह्न
Lokhit Kranti Published 2025-07-21
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UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई का फैसला लिया है। इस अभियान के तहत करीब 3 लाख गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) और 60 हजार ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) को निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार ने यह कदम उन वाहन मालिकों और चालकों के खिलाफ उठाया है जिनके खिलाफ पांच या उससे अधिक चालान लंबित हैं और जिन्होंने अब तक जुर्माना जमा नहीं किया है। यातायात निदेशालय और परिवहन विभाग ने मिलकर ऐसे वाहनों और चालकों की पहचान की है।

Contents
UP News : चालान न भरने पर होगी सख्त सजाUP News : कैमरे से हो रही निगरानीUP News : अब तुरंत भरें बकाया चालान

UP News : चालान न भरने पर होगी सख्त सजा

रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश में हर साल करीब सवा करोड़ से अधिक चालान काटे जाते हैं, जिनकी कुल राशि हजार करोड़ रुपये से अधिक होती है। पिछले दो वर्षों में प्रदेश में करीब 5 हजार करोड़ रुपये के चालान जारी किए गए, लेकिन इनमें से बहुत कम वसूली हो पाई है। अब सरकार ने तय किया है कि तीन महीने के भीतर चालान का भुगतान नहीं करने पर वाहनों का ऑनलाइन लेन-देन रोक दिया जाएगा, उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिए जाएंगे।

UP News : कैमरे से हो रही निगरानी

प्रदेश भर के प्रमुख चौराहों और सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरे लगातार ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की निगरानी कर रहे हैं। ये कैमरे ऑटोमैटिक चालान जनरेट करते हैं जिससे नियम तोड़ने वालों की पहचान आसान हो गई है। यह अभियान आम नागरिकों को ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए प्रेरित करने की दिशा में एक सख्त लेकिन जरूरी कदम है।

UP News : अब तुरंत भरें बकाया चालान

उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता को चेतावनी दी है कि यदि बकाया चालान का भुगतान जल्द नहीं किया गया तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यदि आपने भी अभी तक अपना चालान नहीं भरा है, तो तुरंत ऑनलाइन या विभागीय पोर्टल के माध्यम से भुगतान करें और लाइसेंस या वाहन रजिस्ट्रेशन रद्द होने से बचें।

यह भी पढ़े-  UP News : सेना से सेवानिवृत्त हवलदार ज्ञानेंद्र सिंह की स्मृति में प्रतिमा का अनावरण 

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