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Lokhitkranti > उत्तर प्रदेश > Uttar Pradesh News: जज के सवाल पर हत्यारे का खौफनाक जवाब, गाजीपुर कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा
उत्तर प्रदेश

Uttar Pradesh News: जज के सवाल पर हत्यारे का खौफनाक जवाब, गाजीपुर कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

ShreeJi
Last updated: 2026-06-12 11:48 पूर्वाह्न
ShreeJi Published 2026-06-12
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Ghazipur Nephew Murder Case: Amjad Khan sentenced to death in Ghazipur Nephew Murder Case for killing his 4-year-old nephew
Ghazipur Nephew Murder Case: Amjad Khan sentenced to death in Ghazipur Nephew Murder Case for killing his 4-year-old nephew
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Ghazipur Nephew Murder Case: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सामने आए Ghazipur Nephew Murder Case ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। चार साल के मासूम बच्चे की उसके ही मामा द्वारा निर्मम हत्या किए जाने के मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोषी अमजद खान को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराध करने वालों के लिए कानून में कोई नरमी नहीं है।

Contents
जज के सवाल पर दोषी का चौंकाने वाला जवाबमां के सामने हुई थी मासूम की हत्यामामूली विवाद ने ले ली मासूम की जानपरिवार के लोगों ने ही दी आरोपी के खिलाफ गवाहीकोर्ट के फैसले ने दिया सख्त संदेश

जज के सवाल पर दोषी का चौंकाने वाला जवाब

फैसला सुनाने से पहले अदालत में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। बताया गया कि जज शक्ति सिंह ने दोषी अमजद खान से पूछा कि यदि उसे छोड़ दिया जाए तो वह क्या करेगा? इस पर अमजद ने जवाब दिया कि अगर कोई उससे उलझेगा तो वह उसकी भी हत्या कर देगा।

यह जवाब सुनकर अदालत में मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। जज ने उससे यह भी पूछा कि क्या उसे अपने किए पर कोई पछतावा है? लेकिन अमजद ने साफ शब्दों में कहा कि उसे कोई पछतावा नहीं है। इसके बाद अदालत ने Ghazipur Nephew Murder Case में फांसी की सजा सुनाते हुए इसे दुर्लभतम मामलों में से एक माना।

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मां के सामने हुई थी मासूम की हत्या

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि चार साल का बच्चा जीवन की अच्छाई-बुराई से पूरी तरह अनजान था। उसकी हत्या जिस क्रूरता से की गई, वह इंसानियत को शर्मसार करने वाली है।

सबसे दर्दनाक पहलू यह रहा कि बच्चे की मां शबाना नाज ने अपने ही भाई के हाथों अपने बेटे की हत्या होते देखी। कोर्ट ने कहा कि एक मां के लिए इससे बड़ा दुख शायद ही कोई हो सकता है। Ghazipur Nephew Murder Case में अदालत की यह टिप्पणी पूरे मामले की गंभीरता को दर्शाती है।

मामूली विवाद ने ले ली मासूम की जान

यह घटना 21 अक्टूबर 2021 की है। चार वर्षीय दानियाल खान अपनी मां के साथ गहमर क्षेत्र स्थित ननिहाल आया हुआ था। इसी दौरान आरोपी अमजद खान का अपनी बड़ी बहन से किसी बात पर विवाद हो गया।

गुस्से में अमजद ने मासूम दानियाल पर हमला कर दिया और चाकू से उसकी गर्दन काट दी। घटना इतनी भयावह थी कि बच्चे का सिर केवल कुछ इंच तक ही गर्दन से जुड़ा रह गया था। इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था और Ghazipur Nephew Murder Case राज्यभर में चर्चा का विषय बन गया था।

Latest News Update Uttar Pradesh News, उत्तराखंड की ताज़ा ख़बर

परिवार के लोगों ने ही दी आरोपी के खिलाफ गवाही

मामले में पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। सुनवाई के दौरान कुल नौ गवाह अदालत में पेश हुए। इनमें आरोपी की तीन सगी बहनें और एक भाई भी शामिल थे।

परिवार के सदस्यों ने सच का साथ देते हुए अदालत में गवाही दी। अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शी बयान पेश किए, जिसके आधार पर अदालत ने अमजद खान को दोषी करार दिया। Ghazipur Nephew Murder Case में पारिवारिक गवाहियां फैसले का महत्वपूर्ण आधार बनीं।

कोर्ट के फैसले ने दिया सख्त संदेश

फैसला सुनाते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि बच्चों के खिलाफ इस तरह के जघन्य अपराध समाज के लिए गंभीर खतरा हैं। दोषी के व्यवहार, अपराध की क्रूरता और पछतावे की कमी को देखते हुए अदालत ने उसे मृत्यु दंड देने का फैसला किया।

Ghazipur Nephew Murder Case का यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार के लिए न्याय का प्रतीक है, बल्कि समाज को यह संदेश भी देता है कि मासूमों के खिलाफ हिंसा करने वालों के लिए कानून बेहद कठोर रुख अपनाएगा। यह मामला आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की चर्चित अदालतों के फैसलों में शामिल किया जाएगा।

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