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Lokhitkranti > Blog > उत्तर प्रदेश > UP Prayagraj News: हाईकोर्ट ने किया बड़ा फैसला! स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर फिलहाल लगी रोक
उत्तर प्रदेश

UP Prayagraj News: हाईकोर्ट ने किया बड़ा फैसला! स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर फिलहाल लगी रोक

Kannu
Last updated: 2026-02-27 5:35 अपराह्न
Kannu Published 2026-02-27
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avimukteshwaranand 1
UP Prayagraj News: हाईकोर्ट ने किया बड़ा फैसला! स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर फिलहाल लगी रोक
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Avimukteshwaranand Alleged Harassment Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad highcourt) ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती (Swami Shri Avimukteshwaranand Saraswati)  के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में सुनवाई पूरी की। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया और आदेश आने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इससे स्वामी को अस्थायी राहत मिली।

Contents
Avimukteshwaranand Alleged Harassment Case: अग्रिम जमानत पर बहसAvimukteshwaranand Alleged Harassment Case: थोड़ी राहत मिलीAvimukteshwaranand Alleged Harassment Case: राज्य सरकार और शिकायतकर्ता की आपत्तिAvimukteshwaranand Alleged Harassment Case: कुंभ और माघ मेले का मामलाAvimukteshwaranand Alleged Harassment Case: प्रेस कॉन्फ्रेंस की संभावनाAvimukteshwaranand Alleged Harassment Case: हाईकोर्ट का दृष्टिकोणAvimukteshwaranand Alleged Harassment Case: अंतिम निर्णय सुनवाई पूरी होने के बाद आएगा

राज्य सरकार और शिकायतकर्ता ने इस जमानत का विरोध किया था। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनीं और कहा कि फैसला आने तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने पक्ष को सामने रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं।

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Avimukteshwaranand Alleged Harassment Case: अग्रिम जमानत पर बहस

कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्वामी की अग्रिम जमानत पर बहस हुई। राज्य सरकार और शिकायतकर्ता के वकीलों ने कहा कि जमानत मिलने से जांच प्रभावित हो सकती है। अदालत ने सभी तथ्यों और एफआईआर को देखा। इस मामले में कुंभ और माघ मेले के दौरान alleged यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। अदालत ने कहा कि मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अस्थायी गिरफ्तारी पर रोक रखी जाए।

Avimukteshwaranand Alleged Harassment Case: थोड़ी राहत मिली

कोर्ट का आदेश स्वामी के लिए राहत लेकर आया। गिरफ्तारी पर रोक होने से उन्हें अदालत में पेश होने और जांच में सहयोग करने का मौका मिलेगा। हालांकि मामला गंभीर है और कोर्ट (court) सभी सबूतों और दलीलों के आधार पर ही अंतिम फैसला सुनाएगी। यह रोक केवल अस्थायी है।

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Avimukteshwaranand Alleged Harassment Case: राज्य सरकार और शिकायतकर्ता की आपत्ति

राज्य सरकार (state government) और शिकायतकर्ता ने पहले ही जमानत का विरोध किया था। उनका तर्क था कि जमानत देने से जांच पर असर पड़ सकता है और शिकायतकर्ता दबाव में आ सकती है। स्वामी (Swami  Avimukteshwaranand) के वकीलों ने कहा कि आरोप गलत हैं और जमानत मिलने पर वे पूरी जांच में सहयोग करेंगे। अदालत ने सभी दलीलों को ध्यान से सुना।

Avimukteshwaranand Alleged Harassment Case: कुंभ और माघ मेले का मामला

मामले में कहा गया कि कुंभ और माघ मेले (kumbh- Magh Mela) के दौरान alleged यौन उत्पीड़न हुआ। अदालत ने एफआईआर और दस्तावेजों की जांच की। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच प्रक्रिया प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से फैसला सुरक्षित रखा गया और गिरफ्तारी पर रोक लगी।

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Avimukteshwaranand Alleged Harassment Case: प्रेस कॉन्फ्रेंस की संभावना

कोर्ट के आदेश के बाद स्वामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इसमें वे अपनी तरफ से बयान देंगे और जनता को अपना पक्ष बताएंगे।
यह कदम मामले की पारदर्शिता और जांच में सहयोग सुनिश्चित करता है।

Avimukteshwaranand Alleged Harassment Case: हाईकोर्ट का दृष्टिकोण

हाईकोर्ट (highcourt) ने साफ किया कि अग्रिम जमानत का अंतिम फैसला सुनवाई पूरी होने के बाद ही होगा। गिरफ्तारी पर रोक का मतलब यह नहीं कि आरोप गलत हैं। यह केवल जांच और न्याय प्रक्रिया को प्रभावित न करने के लिए है।

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Avimukteshwaranand Alleged Harassment Case: अंतिम निर्णय सुनवाई पूरी होने के बाद आएगा

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद (Swami Avimukteshwaranand) जमानत अर्जी पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित रखा गया। गिरफ्तारी पर रोक से उन्हें अस्थायी राहत मिली। राज्य सरकार और शिकायतकर्ता का विरोध था, लेकिन अदालत ने मामले की गंभीरता देखते हुए फैसला सुरक्षित रखा। अंतिम निर्णय सुनवाई पूरी होने के बाद आएगा। कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित किया कि सभी पक्षों को सुना जाएगा और न्याय निष्पक्ष होगा।

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