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Lokhitkranti > गाजियाबाद > जाम से राहत दिलाने को Loni Police का कड़ा कदम
गाजियाबाद

जाम से राहत दिलाने को Loni Police का कड़ा कदम

Lokhit Kranti
Last updated: 2025-08-19 3:15 अपराह्न
By Lokhit Kranti 1 वर्ष ago
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Loni Police
Loni Police
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अवैध पार्किंग हमारे शहर की बड़ी समस्या है जिसके कारण बहुत सारी दूसरी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसके कारण न सिर्फ लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में देरी का सामना करना पड़ता है बल्कि कई बार तो इनके कारण लगने वाले जाम में एंबुलेंस भी फंस जाती हैं।

Contents
धारा 152 (बीएनएस) के तहत नोटिस जारीअवैध पार्किंग बर्दाश्त नहींक्या है धारा 152 ?

Loni Police की ओर से अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया हैं। यह कार्यवाही लोनी भोपुरा मार्ग पर अतिक्रमण के खिलाफ की गई।

धारा 152 (बीएनएस) के तहत नोटिस जारी

लोनी भोपुरा मार्ग पर अतिक्रमण के खिलाफ Loni Police-प्रशासन की बड़ी कार्यवाही सामने आई है। इस दौरान सड़क किनारे अवैध रूप से कब्जा करने वाले लोगों को धारा 152(बीएनएस) के तहत नोटिस जारी किया गया और उन्हें जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाने की चेतावनी भी दी गई। इस कार्यवाही के दौरान सड़क पर अवैध पार्किंग कर खड़े किए गए वाहनों के चालान भी काटे गए, जिससे मार्ग पर बाधित हो रहे यातायात को सुचारू किया जा सके।

Loni Police
Loni Police

अवैध पार्किंग बर्दाश्त नहीं

इस पूरी कार्रवाई की निगरानी एसीपी टीलामोड अतुल कुमार एवं एसीपी ट्रैफिक सूर्यबली मौर्य ने मौके पर रहकर की। अधिकारियों ने सख्त लहजे में कहा कि सार्वजनिक मार्गों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या अवैध पार्किंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चेतावनी के बाद भी अतिक्रमण न हटाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

क्या है धारा 152 ?

धारा 152 के तहत तब कार्रवाई की जाती हैं, जब किसी सार्वजनिक व्यवस्था को दबाने की कोशिश की जा रही हो या फिर उसने दखल देने का प्रयास हो रहा हो। यह मामला इसलिए धारा 152 के तहत आता हैं क्योंकि इन अवैध पार्किंग के कारण सड़क छोटी हो जाती हैं जो सार्वजनिक अहित को जन्म देती हैं। इसमे  जुर्माने से लेकर कारावास तक की सजा मिल सकती हैं लेकिन वह जुर्म की गंभीरता पर निर्भर करता हैं।

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TAGGED:Encroachment DriveGhaziabadIllegal ParkingLoni PolicePublic Orderroad safetySection 152 BNSTraffic ViolationUttar Pradesh NewsVehicle Challan
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