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Lokhitkranti > गाजियाबाद > Important News: गाज़ियाबाद में धारा 163 लागू, पुलिस ने जारी किए दिशा निर्देश
गाजियाबाद

Important News: गाज़ियाबाद में धारा 163 लागू, पुलिस ने जारी किए दिशा निर्देश

Lokhit Kranti
Last updated: 2025-01-08 11:07 पूर्वाह्न
Lokhit Kranti Published 2025-01-08
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Important
Important News: Section 163 imposed in Ghaziabad, police issued guidelines
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Important News: आगामी त्योहारों और गणतंत्र दिवस के मद्देनजर कमिश्नरेट पुलिस ने जनपद में धारा 163 लागू की है। इसके तहत पुलिस ने दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। जिनमें सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक लोग बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना, जुलूस और प्रदर्शन के लिए एकत्र नहीं होंगे।

क्यों लागू की गई धारा 163
Important News: अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएएनएस)-2023 की धारा 163 के तहत मंगलवार से निषेधाज्ञा लागू की है। आने वाले दिनों में 14 जनवरी को मोहम्मद हजरत अली का जन्मदिन एवं मकर संक्रांति पर्व, 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्मदिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, दो फरवरी को वसंत पंचमी, 12 फरवरी को संत रविदास जयंती, 14 फरवरी को शब-ए-बारात हैं। इन्हें देखते हुए पुलिस ने लोगों के लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं।

पुलिस ने जारी किये दिशा निर्देश:
Important News: कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ या ऐसी वस्तु जिनका प्रयोग आक्रमण किये जाने में किया जा सकता है जैसे चाकू, भाला, बरछी, तलवार, छुरा आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही इनको किसी स्थान पर एकत्रित करेगा और न ही इनका सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा।

Important News: कमिश्नरेट गाजियाबाद में किसी भी गांव अथवा मोहल्ले में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसके जाने से उस क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो।

Important News: सार्वजनिक स्थल व अपने घर की छत पर किसी प्रकार की ईटें, पत्थर, किसी भी प्रकार की मिटटी, कांच की बोतलें, सोडा वाटर की बोतलें एवं कोई भी ऐसा ज्वलनशील पदार्थ एकत्रित नहीं किया जा सकता
कोई भी होटल/धर्मशाला आदि का प्रबन्धक/मालिक किसी भी व्यक्ति को बिना उसकी पहचान सत्यापित कराये बिना कमरा आवंटित नहीं करेगा।

Important News: परीक्षा केंद्रों की एक किमी की परिधि में फोटोकापी मशीन एवं स्कैनर का संचालन परीक्षा अवधि में प्रतिबंधित है। कोई भी व्यक्ति या समूह यातायात जाम नही करेगा और न ही बाधित करेगा। किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्मिक को ड्यूटी पर जाने से नही रोकेगा।

Important News: राजकीय कार्यालयों के ऊपर व आसपास एक किमी की परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना प्रतिबंधित। अन्य स्थानों पर संबंधित पुलिस उपायुक्त के बिना किसी प्रकार की ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्राफी नहीं की जायेगी। सरकार द्वारा पालिथीन, प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा होने के कारण इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा।

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