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Lokhitkranti > गाजियाबाद > Ghaziabad Breaking: डीआईओएस गाजियाबाद पर लगा 25 हजार का जुर्माना, जानिए पूरा मामला
गाजियाबाद

Ghaziabad Breaking: डीआईओएस गाजियाबाद पर लगा 25 हजार का जुर्माना, जानिए पूरा मामला

Lokhit Kranti
Last updated: 2025-01-02 11:44 पूर्वाह्न
Lokhit Kranti Published 2025-01-02
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Ghaziabad Breaking
Ghaziabad Breaking: DIOS Ghaziabad fined Rs 25,000, know the whole matter
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Ghaziabad Breaking: जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) गाजियाबाद धर्मवीर शर्मा के खिलाफ सूचना अधिकार अधिनियम की अनदेखी करने पर राज्य सूचना आयुक्त वीरेंद्र प्रताप सिंह ने 25 हज़ार रूपए का जुर्माना लगाया है। बता दें की सूचना आयुक्त ने मामले की सुनवाई के लिए 8 जनवरी, 2025 की तारीख दी है।

यह है पूरा मामला
Ghaziabad Breaking: दरअसल देशपाल सिंह ने 23 जुलाई, 2022 को सूचना अधिकार अधिनियम- 2005 के अंतर्गत डीआईओएस गाजियाबाद से जैन मति उजागरमल जैन इंटर कॉलेज कविनगर में अध्यापकों की नियुक्ति और मान्यता के संबंध में सूचना मांगी गई थी। आवेदक ने निर्धारित समयावधि में सूचना प्राप्त न होने पर अपील की और प्रथम अपील में भी कोई समाधान न प्राप्त होने पर राज्य सूचना आयोग में गए। 25 जून, 2024 को आयोग ने जन सूचना अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद को अंतिम अवसर के रूप में 15 दिन का समय देते हुए वांछित सूचना उपलब्ध कराकर आयोग को आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे और ऐसा न करने पर 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड रोपित करने की चेतावनी दी गई थी। लेकिन जिला विधालय निरक्षक पर इसका कोई असर नहीं पड़ा।

वेतन से चार बराबर किश्तों में वसूली जाएगी जुर्माना राशि
Ghaziabad Breaking: सूचना आयुक्त की अदालत ने डीआईओएस धर्मवीर शर्मा पर सूचना अधिकार अधिनियम की अनदेखी करने नोटिस के बाद भी कोई स्पष्टीकरण न दिए जाने पर 25 हजार रुपये का लगा दिया। साथ ही यह भी आदेश दिए कि जुर्माना राशि डीआईओएस धर्मवीर शर्मा के वेतन से चार बराबर किश्तों में वसूली जाएगी।

उपस्थित होकर जवाब दाखिल कमरने के दिए आदेश
Ghaziabad Breaking: अगली सुनवाई पर 20 सितंबर, 2024 तक भी सूचना उपलब्ध न कराने और कोई स्पष्टीकरण न दिए जाने पर सूचना आयुक्त वीरेंद्र प्रताप सिंह की अदालत ने डीआईओएस को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए कि क्यों न उन पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड रोपित कर दिया जाए।

कौन होता है जिला विद्यालय निरीक्षक( DIOS)
Ghaziabad Breaking: जिला विद्यालय निरीक्षक (District Education Officer, DEO) वह सरकारी अधिकारी होते हैं जो किसी जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों की निगरानी और प्रशासनिक कार्यों का संचालन करते हैं। उनका मुख्य कार्य शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को बनाए रखना, विद्यालयों में आवश्यक संसाधन सुनिश्चित करना और शिक्षकों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करना होता है। जिला विद्यालय निरीक्षक जिला स्तर पर शिक्षा विभाग के सभी प्रशासनिक निर्णयों और योजनाओं के क्रियान्वयन में शामिल होते हैं।

इन योजनाओं की करते हैं निगरानी
Ghaziabad Breaking: वे विद्यालयों में पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण, छात्रवृत्तियों, परीक्षाओं, शैक्षिक योजनाओं और विद्यालय के बुनियादी ढांचे से संबंधित मामलों की निगरानी करते हैं। इसके अलावा, वे विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता, छात्रों की उपस्थिति, अनुशासन और अन्य प्रशासनिक कार्यों का निरीक्षण करते हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक यह सुनिश्चित करते हैं कि शिक्षा नीति और दिशा-निर्देशों का पालन सभी विद्यालयों में सही तरीके से किया जा रहा है। वे विभिन्न शैक्षिक रिपोर्ट तैयार करते हैं और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजते हैं। इस तरह, जिला विद्यालय निरीक्षक शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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