रिपोर्टर राहुल कुमार
Delhi News : दिल्ली हाईकोर्ट में आज उस याचिका पर सुनवाई हो रही हैं जिसमें आरोप लगाया गया है कि पश्चिम दिल्ली के रघुबीर नगर स्थित गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से “अहले इस्लाम जामा मस्जिद” का निर्माण किया गया है। याचिकाकर्ता ने अदालत से अपील की है कि इस धार्मिक ढांचे को अवैध घोषित किया जाए और उसे हटाने के निर्देश दिए जाएं।
याचिका में कहा गया है कि अस्पताल के लिए आवंटित सरकारी भूमि पर इस मस्जिद की स्थापना नियमों के विरुद्ध की गई है और यह सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जे का मामला है। अदालत में आज की सुनवाई के दौरान याचिका को खारिज या स्वीकार किए जाने के साथ-साथ संबंधित विभागों—जैसे एमसीडी, डीडीए और अन्य प्राधिकरणों—को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए जाने की संभावना है।
Delhi News : हाईकोर्ट ने एमसीडी से जवाब मांगा
दिल्ली में धार्मिक स्थलों पर अवैध निर्माण का यह पहला मामला नहीं है। मंगोलपुरी इलाके में भी मस्जिद के निकट अवैध निर्माण के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने पहले एमसीडी से जवाब मांगा था। इसी तरह, पूर्व सांसद पार्वेश वर्मा ने उपराज्यपाल को रघुबीर नगर सहित पश्चिम दिल्ली के अन्य इलाकों में सरकारी जमीन पर बनी 51 कथित अवैध मस्जिदों की सूची सौंपकर जांच और कार्रवाई की मांग की थी।
Delhi News : डीडीए की रिपोर्ट में क्या कहा ?
डीडीए की रिपोर्टों में भी रघुबीर नगर समेत कई सरकारी आवंटित क्षेत्रों में अवैध निर्माण और कब्जों का उल्लेख मिलता है। यह मुद्दा सिर्फ धार्मिक या कानूनी ही नहीं बल्कि शहरी नियोजन और सार्वजनिक भूमि के दुरुपयोग से भी जुड़ा है। अदालत का फैसला आने वाले समय में ऐसे मामलों में प्रशासन की नीति और कार्रवाई की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है।
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