Amritsar Border Restriction: अमृतसर (Amritsar) जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। सीमावर्ती इलाकों में रात के समय संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से कंटीली तार की बाड़ के 500 मीटर के दायरे में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार की गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध (Amritsar Border Restriction) लगा दिया गया है। यह आदेश जिला अतिरिक्त मजिस्ट्रेट रूपिंदर पाल सिंह (Rupinder Pal Singh) द्वारा जारी किया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह फैसला सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
सीमा क्षेत्र में रात के समय गतिविधियों पर रोक
जिला प्रशासन के नए आदेश के अनुसार भारत-पाकिस्तान सीमा के पास कंटीली तार की बाड़ के आसपास 500 मीटर के क्षेत्र में रात के समय किसी भी व्यक्ति या वाहन के आने-जाने पर रोक रहेगी। प्रशासन का मानना है कि सीमा के आसपास अनियंत्रित आवाजाही से सुरक्षा एजेंसियों के काम में बाधा आ सकती है और इससे अवैध गतिविधियों की आशंका भी बढ़ती है। इसी कारण रात के समय इस क्षेत्र में पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है।
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कानून-व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा को प्राथमिकता
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय केवल सुरक्षा एजेंसियों की सहायता के लिए ही नहीं बल्कि सीमावर्ती गांवों (Amritsar Border Restriction) में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी लिया गया है। सीमा क्षेत्रों में कभी-कभी संदिग्ध गतिविधियां या अवैध घुसपैठ की कोशिशें होती हैं, जिससे स्थानीय नागरिकों के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। ऐसे में प्रशासन चाहता है कि संवेदनशील क्षेत्रों में रात के समय अनावश्यक आवाजाही पूरी तरह रोकी जाए।
अमृतसर ग्रामीण पुलिस क्षेत्र में लागू होगा आदेश
जिला प्रशासन के अनुसार यह प्रतिबंध मुख्य रूप से अमृतसर (ग्रामीण) पुलिस के अधिकार क्षेत्र और सीमा से सटे इलाकों में लागू रहेगा। इस आदेश का उद्देश्य सीमा के आसपास कानून-व्यवस्था को मजबूत करना और सुरक्षा एजेंसियों को सतर्कता के साथ काम करने में मदद देना है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि सीमा क्षेत्र में अनुशासन और सतर्कता बनाए रखना बेहद जरूरी है।
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निगरानी बढ़ेगी, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश (Amritsar Border Restriction) का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सीमावर्ती इलाकों में नियमित निगरानी करेंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्धारित समय के दौरान कोई भी व्यक्ति या वाहन सीमा की कंटीली तार से 500 मीटर के दायरे में प्रवेश न करे। सुरक्षा एजेंसियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना संबंधित अधिकारियों को दें।
6 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा आदेश
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 6 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि के दौरान सीमा क्षेत्र में रात के समय आवाजाही पूरी तरह नियंत्रित रहेगी। हालांकि आपातकालीन स्थिति या सुरक्षा एजेंसियों के अधिकृत कार्यों के लिए आवश्यक छूट दी जा सकती है, लेकिन सामान्य नागरिकों को इस आदेश का सख्ती से पालन करना होगा।
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नागरिकों से सहयोग की अपील
जिला प्रशासन ने सीमावर्ती गांवों के निवासियों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें। अधिकारियों का कहना है कि सीमा क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रशासन और स्थानीय नागरिकों का सहयोग बेहद जरूरी है। यदि कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है तो तुरंत पुलिस या प्रशासन को सूचना देने की भी अपील की गई है। प्रशासन को उम्मीद है कि इस कदम से सीमा क्षेत्र (Amritsar Border Restriction) में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी तथा अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।
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