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Lokhitkranti > उत्तर प्रदेश > UP News: यूपी के लाखों कर्मचारियों की सैलरी पर खतरा! यह एक काम नहीं किया तो नहीं मिलेगा वेतन
उत्तर प्रदेश

UP News: यूपी के लाखों कर्मचारियों की सैलरी पर खतरा! यह एक काम नहीं किया तो नहीं मिलेगा वेतन

Kannu
Last updated: 2026-01-09 10:36 अपराह्न
Kannu Published 2026-01-09
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UP News
UP News: यूपी के लाखों कर्मचारियों की सैलरी पर खतरा! यह एक काम नहीं किया तो नहीं मिलेगा वेतन
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UP Govt Employee Salary News : उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत अहम और चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। अगर आपने अब तक एक जरूरी काम पूरा नहीं किया है, तो इस महीने आपकी सैलरी रुक सकती है। सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि नियमों का पालन न करने वालों को जनवरी महीने का वेतन फरवरी में नहीं मिलेगा।

इस आदेश के बाद प्रदेशभर के सरकारी दफ्तरों में अफरा-तफरी का माहौल है। कर्मचारी जल्दबाजी में जरूरी प्रक्रिया पूरी करने में जुट गए हैं, ताकि उनकी सैलरी न अटके।

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UP Govt Employee Salary News  : आखिर सरकार ने ऐसा सख्त फैसला क्यों लिया?

दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल और अचल संपत्ति की पूरी जानकारी अपलोड करें। यह जानकारी हर साल देना अनिवार्य होती है, लेकिन अब सरकार ने इसे पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। सरकार ने इसके लिए 31 जनवरी 2026 की आखिरी तारीख तय की है। साफ चेतावनी दी गई है कि जो कर्मचारी इस तारीख तक अपनी संपत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज नहीं करेंगे, उनका जनवरी महीने का वेतन रोक दिया जाएगा। यानि फरवरी में सैलरी नहीं मिलेगी।

मुख्य सचिव का सख्त आदेश, कोई ढील नहीं

यह आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की तरफ से जारी किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, इसे सामान्य निर्देश नहीं बल्कि कड़ी चेतावनी माना जा रहा है।शासन ने सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालय प्रमुखों को जिम्मेदारी दी है कि वे अपने अधीन काम करने वाले हर कर्मचारी से समय पर संपत्ति का विवरण भरवाएं। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार किसी को भी राहत नहीं दी जाएगी।

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UP Govt Employee Salary News:   कितने कर्मचारियों पर पड़ेगा असर?

इस फैसले का सीधा असर उत्तर प्रदेश के करीब 8.74 लाख सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा। इसके दायरे में शिक्षक, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, पुलिसकर्मी, राजस्व विभाग के कर्मचारी, साथ ही सचिवालय और अन्य सभी विभागों में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी शामिल हैं। यानी प्रदेश का लगभग हर सरकारी विभाग इस आदेश से प्रभावित होगा और नियमों का पालन न करने पर कर्मचारियों की सैलरी पर असर पड़ सकता है।

कौन-कौन सी जानकारी देनी होगी?

सरकारी कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी पूरी संपत्ति का विवरण देना होगा। इसमें शामिल है

● जमीन
● मकान या फ्लैट
● वाहन
● बैंक में जमा पैसा
● बीमा
● शेयर और म्यूचुअल फंड अन्य निवेश

सरकार ने कहा है कि 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित संपत्ति की पूरी जानकारी पोर्टल पर दर्ज करनी होगी।

Latest News Update Uttar Pradesh News,उत्तराखंड की ताज़ा ख़बर

नोडल अधिकारी और DDO की बढ़ी जिम्मेदारी

इस आदेश के बाद विभागों में नोडल अधिकारी और DDO की भूमिका बेहद अहम हो गई है।

● नोडल अधिकारी को नियमित रूप से पोर्टल की जांच करनी होगी
● यह देखना होगा कि कोई कर्मचारी जानकारी भरने से न चूके
● DDO को निर्देश दिए गए हैं कि जिन कर्मचारियों का विवरण अपडेट नहीं है, उनका वेतन रोक दिया जाए

सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सीधा असर सैलरी पर पड़ेगा।

कर्मचारी संगठनों की चिंता

कर्मचारी संगठनों ने इस आदेश को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि ग्रामीण इलाकों में तैनात कर्मचारियों को इंटरनेट और तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

हालांकि सरकार का दावा है कि मानव संपदा पोर्टल को अब पहले से ज्यादा आसान बना दिया गया है। जरूरत पड़ने पर विभागीय स्तर पर कर्मचारियों की मदद की व्यवस्था भी की गई है।

कर्मचारियों के लिए जरूरी सलाह

अधिकारी कर्मचारियों को सलाह दे रहे हैं कि-

● तुरंत मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन करें
● संपत्ति विवरण वाला सेक्शन खोलें
● पूरी जानकारी सावधानी से भरें
● सबमिट करने के बाद उसकी रसीद या पावती सुरक्षित रखें

सरकार का कहना है कि जो कर्मचारी समय रहते यह प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।

अगर आप उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 31 जनवरी 2026 से पहले अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर जरूर अपलोड कर दें।

इस बार सरकार पूरी तरह सख्त है और लापरवाही करने वालों की सैलरी रोकने से पीछे नहीं हटेगी। बेहतर यही है कि समय रहते काम पूरा करें और परेशानी से बचें।

पढ़े ताजा अपडेट : Hindi News, Today Hindi News, Breaking

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