ब्यूरो।
आदिल चौधरी
Hapur News : खरीफ सीजन में उर्वरकों की बढ़ती मांग को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर किसानों को समय पर और उचित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सख़्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज ज़िला कृषि अधिकारी ने सभी उर्वरक आपूर्तिकर्ता संस्थाओं, कंपनियों और थोक विक्रेताओं के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए।
बताया गया कि यूरिया, डीएपी, एमओपी, एनपीके समेत सभी उर्वरक जनपद में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और इनकी आपूर्ति में कोई बाधा न आए, इसके लिए डीएम प्रतिदिन समीक्षा कर रहे हैं।
Hapur News : बैठक में क्या निर्देश दिया गया ?
बैठक में उर्वरक आपूर्तिकर्ता कंपनियों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया गया कि शासन द्वारा जारी आदेशों का सख्ती से पालन करें और मुख्य उर्वरकों के साथ किसी अन्य उत्पाद की टैगिंग बिलकुल न करें। थोक विक्रेता भी रिटेल विक्रेताओं को ऐसी टैगिंग के लिए बाध्य न करें। किसानों को मुख्य उर्वरक के साथ अन्य उत्पाद खरीदने के लिए विवश करना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
Hapur News : शिकायतें सही पाए जाने पर होगी कारवाई
जिला प्रशासन ने साफ़ कहा कि टैगिंग की शिकायतें सही पाए जाने पर संबंधित उर्वरक आपूर्तिकर्ता कंपनियों, संस्थाओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत एफआईआर दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसानों के हितों की रक्षा के लिए किसी भी तरह की कालाबाज़ारी, ओवर रेटिंग या टैगिंग को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
Hapur News : ओवर रेटिंग या स्टॉक पंजिका न हो
सभी थोक उर्वरक विक्रेताओं को यह भी निर्देशित किया गया कि वे ओवर रेटिंग न करें, अपनी स्टॉक पंजिका में प्रतिदिन ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दर्ज करें, दुकानों पर स्टॉक बोर्ड लगाएं जिस पर उपलब्ध उर्वरकों की मात्रा और उनकी निर्धारित कीमत साफ तौर पर लिखी हो। साथ ही बिक्री पंजिका नियमित रूप से बनाए रखें और किसानों को उर्वरक बिक्री की रसीद देना अनिवार्य होगा। आदेशों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई तय मानी जाएगी।
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