LokhitkrantiLokhitkrantiLokhitkranti
  • होम
  • मेरा शहर
    • गाजियाबाद
    • नोएडा
    • हापुड़
    • मुजफ्फरनगर
    • दिल्ली एनसीआर
  • राज्य
    • दिल्ली एनसीआर
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • झारखंड
    • आंध्र प्रदेश
    • हिमाचल प्रदेश
    • हरियाणा
    • राजस्थान
    • मध्य प्रदेश
    • बिहार
    • पश्चिम बंगाल
    • पंजाब
    • जम्मू-कश्मीर
    • छत्तीसगढ़
    • गुजरात
    • महाराष्ट्र
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • राजनीति
  • ताज़ा खबरे
  • शिक्षा
  • ई पेपर
  • अन्य
    • खेल
    • बॉलीवुड
    • लाइफस्टाइल
    • टेक्नोलॉजी
    • जीडीए
    • हेल्थ
    • ट्रेंडिंग
    • वायरल
    • धर्म कर्म
    • बिज़नेस
    • ऑटोमोबाइल
    • जॉब
    • मनोरंजन
Reading: Delhi News: दिल्ली में अवैध मवेशी रखने वालों पर सख्त एक्शन, जानें नए MCD नियम
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
LokhitkrantiLokhitkranti
Search
  • होम
  • मेरा शहर
    • गाजियाबाद
    • नोएडा
    • हापुड़
    • मुजफ्फरनगर
    • दिल्ली एनसीआर
  • राज्य
    • दिल्ली एनसीआर
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • झारखंड
    • आंध्र प्रदेश
    • हिमाचल प्रदेश
    • हरियाणा
    • राजस्थान
    • मध्य प्रदेश
    • बिहार
    • पश्चिम बंगाल
    • पंजाब
    • जम्मू-कश्मीर
    • छत्तीसगढ़
    • गुजरात
    • महाराष्ट्र
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • राजनीति
  • ताज़ा खबरे
  • शिक्षा
  • ई पेपर
  • अन्य
    • खेल
    • बॉलीवुड
    • लाइफस्टाइल
    • टेक्नोलॉजी
    • जीडीए
    • हेल्थ
    • ट्रेंडिंग
    • वायरल
    • धर्म कर्म
    • बिज़नेस
    • ऑटोमोबाइल
    • जॉब
    • मनोरंजन
Have an existing account? Sign In
Follow US
Lokhitkranti > दिल्ली एनसीआर > Delhi News: दिल्ली में अवैध मवेशी रखने वालों पर सख्त एक्शन, जानें नए MCD नियम
दिल्ली एनसीआर

Delhi News: दिल्ली में अवैध मवेशी रखने वालों पर सख्त एक्शन, जानें नए MCD नियम

Lokhit Kranti
Last updated: 2026-05-27 9:54 am
Lokhit Kranti Published 2026-05-27
Share
Delhi MCD New Rules
Delhi News: दिल्ली में अवैध मवेशी रखने वालों पर सख्त एक्शन, जानें नए MCD नियम
SHARE

Delhi MCD New Rules: दिल्ली वालों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली एमसीडी के नए नियम (Delhi MCD New Rules) के तहत अब नगर निगम के नियम तोड़ने पर सीधे जेल नहीं भेजा जाएगा। इसके बजाय आर्थिक दंड यानी जुर्माना लगाया जाएगा। केंद्र सरकार के जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम, 2026 के बाद एमसीडी ने अपने कई पुराने कानूनों में बदलाव कर दिए हैं। अब गंदगी फैलाने, अवैध मवेशी रखने और बिना लाइसेंस दुकान चलाने वालों पर सख्त फाइन लगाया जाएगा।

Contents
बिना लाइसेंस गाय-भैंस पालने वालों पर क्या होगा एक्शन?सार्वजनिक जगह गंदी की तो देना होगा भारी जुर्मानाबिना लाइसेंस चाय-ढाबा चलाने वालों की बढ़ी मुश्किलDelhi MCD New Rules: पहले क्या था नियम?अपील कहां कर सकते हैं?

Read : बकरीद से पहले दिल्ली में बड़ा आदेश, अवैध कुर्बानी पर केस दर्ज

बिना लाइसेंस गाय-भैंस पालने वालों पर क्या होगा एक्शन?

नई व्यवस्था के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति गाय, भैंस या अन्य मवेशी पालता है, तो उस पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। पहले ऐसे मामलों में जेल का भी प्रावधान था, लेकिन अब दिल्ली एमसीडी के नए नियम (Delhi MCD New Rules) के तहत इसे पूरी तरह बदल दिया गया है। निगम का कहना है कि इससे कानूनी प्रक्रिया आसान होगी और छोटे मामलों में लोगों को राहत मिलेगी।

दिल्ली में कई इलाकों में अवैध डेयरी और खुले में मवेशी रखने की शिकायतें लगातार मिलती रही हैं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए एमसीडी ने यह सख्त कदम उठाया है।

Also Read : दिल्ली की सड़कों पर अब स्मार्ट रोशनी का युग, 96 हजार स्ट्रीट लाइटें होंगी अपग्रेड

सार्वजनिक जगह गंदी की तो देना होगा भारी जुर्माना

अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर पेशाब करता पकड़ा गया, तो उसे 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा। वहीं दीवारों पर पोस्टर चिपकाने या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर 1000 रुपये तक का फाइन लगेगा।

एमसीडी का मानना है कि दिल्ली एमसीडी के नए नियम (Delhi MCD New Rules) के बाद राजधानी को साफ और व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी। निगम अधिकारियों को उम्मीद है कि आर्थिक दंड का डर लोगों को नियमों का पालन करने के लिए मजबूर करेगा।

Latest News Update Uttar Pradesh News, उत्तराखंड की ताज़ा ख़बर

बिना लाइसेंस चाय-ढाबा चलाने वालों की बढ़ी मुश्किल

दिल्ली में अब बिना लाइसेंस चाय की दुकान, ढाबा, रेस्तरां, थिएटर या सर्कस चलाना आसान नहीं होगा। एमसीडी ने साफ कर दिया है कि बिना अनुमति कारोबार करने वालों पर 1000 रुपये तक की पेनाल्टी लगाई जाएगी।

यानी अगर आप किसी भी तरह का छोटा व्यवसाय चला रहे हैं, तो जरूरी लाइसेंस लेना अब बेहद जरूरी हो गया है। दिल्ली एमसीडी के नए नियम (Delhi MCD New Rules) के तहत निगम ऐसे कारोबारियों पर लगातार निगरानी रखने की तैयारी कर रहा है।

Also Read : मां की सर्जरी और परिवारिक जिम्मेदारी बनी राहत की वजह, उमर खालिद को मिली 3 दिन की अंतरिम जमानत

Delhi MCD New Rules: पहले क्या था नियम?

पहले नगर निगम अधिनियम के तहत छोटे नागरिक उल्लंघनों में भी जेल भेजने का प्रावधान मौजूद था। इससे लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया और कोर्ट-कचहरी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने दंडात्मक व्यवस्था को आसान बनाने के लिए जुर्माने का रास्ता चुना है।

निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि यह कदम नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने और अव्यवस्था रोकने के लिए उठाया गया है।

अपील कहां कर सकते हैं?

अगर किसी व्यक्ति को एमसीडी की कार्रवाई पर आपत्ति होती है, तो वह अपीलीय न्यायाधिकरण यानी एटी एमसीडी में अपील कर सकता है। निगम ने साफ किया है कि सभी मामलों की सुनवाई तय प्रक्रिया के अनुसार होगी।

अब देखना होगा कि दिल्ली एमसीडी के नए नियम (Delhi MCD New Rules) का असर राजधानी की सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर कितना दिखाई देता है। लेकिन इतना तय है कि अब नियम तोड़ने पर जेल नहीं, सीधे जेब पर असर पड़ेगा।

पढ़े ताजा अपडेट : Hindi News, Today Hindi News, Breaking

You Might Also Like

Delhi Crime News: अंकित शर्मा मर्डर केस में काउंटडाउन शुरू, 13 जुलाई को आएगा अदालत का बड़ा निर्णय

Delhi Government News: दिल्ली की महिलाओं के लिए खुशखबरी, हर महीने खाते में आएंगे ₹2500

Kejriwal Sheeshmahal: केजरीवाल के शीशमहल को मिलेगा नया अवतार, बनेगा दिल्ली का पहला स्टेट गेस्ट हाउस

Delhi Riots 2020: दिल्ली दंगा साजिश केस में उमर खालिद और शरजील इमाम को झटका, कोर्ट ने नहीं दी राहत

Sonam Wangchuk Hunger Strike: सोनम वांगचुक का जंतर-मंतर पर चौथे दिन भी अनशन जारी, स्वास्थ्य पर असर, आंदोलन ने पकड़ी रफ्तार

TAGGED:Delhi Civic RulesDelhi MCD New RulesDelhi Municipal CorporationDelhi NewsDelhi Viral NewsIllegal Cattle Fine DelhiMCD Act 1957MCD Fine UpdateMCD Rules 2026Unlicensed Shop Penalty
Share This Article
Facebook Twitter Email Print
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow US

Find US on Social Medias
FacebookLike
TwitterFollow
YoutubeSubscribe
TelegramFollow
Popular News
Jhansi News
उत्तर प्रदेश

Jhansi News: पुलिस मुठभेड़ में दो शातिर गिरफ्तार, चोरी के आभूषण और तमंचा बरामद

News Desk News Desk 2026-07-17
Bihar Weather: 16 जिलों में तेज बारिश, दरभंगा में बाढ़ का खतरा, नालंदा में किसान की मौत
Punjab News: PM नरेंद्र मोदी के पोस्टर फाड़े जाने के मामले ने राजनीतिक माहौल गर्माया अमेरिका के वॉन्टेड SHO की गिरफ्तारी  
E-Newspaper 17/7/2026
Punjab News: अमेरिका में वांछित पंजाब पुलिस अधिकारी गुरिंदरजीत सिंह नागरा गिरफ्तार, रंगदारी और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच तेज
- Advertisement -
Ad imageAd image

Categories

  • ताज़ा खबरे
  • बॉलीवुड
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • धर्म कर्म
  • वायरल
  • बिज़नेस

About US

लोकहित क्रांति न्यूज़ एक निष्पक्ष, विश्वसनीय और जनहित को समर्पित डिजिटल समाचार मंच है। हमारा उद्देश्य देश–दुनिया की ताज़ा, सटीक और प्रमाणिक ख़बरें आप तक तेज़ी से पहुँचाना है।
Quick Link
  • About Us
  • Terms and Condition
  • DNPA Code of Ethics
Must Read
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Grievance Redressal Policy

Follow Us

Lokhit Kranti
Copyrights © Lokhit Kranti. All Rights Reserved.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?