By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
LokhitkrantiLokhitkrantiLokhitkranti
  • होम
  • मेरा शहर
    • गाजियाबाद
    • नोएडा
    • हापुड़
    • मुजफ्फरनगर
    • दिल्ली एनसीआर
  • राज्य
    • दिल्ली एनसीआर
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • झारखंड
    • आंध्र प्रदेश
    • हिमाचल प्रदेश
    • हरियाणा
    • राजस्थान
    • मध्य प्रदेश
    • बिहार
    • पश्चिम बंगाल
    • पंजाब
    • जम्मू-कश्मीर
    • छत्तीसगढ़
    • गुजरात
    • महाराष्ट्र
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • राजनीति
  • ताज़ा खबरे
  • शिक्षा
  • ई पेपर
  • अन्य
    • खेल
    • बॉलीवुड
    • लाइफस्टाइल
    • टेक्नोलॉजी
    • जीडीए
    • हेल्थ
    • ट्रेंडिंग
    • वायरल
    • धर्म कर्म
    • बिज़नेस
    • ऑटोमोबाइल
    • जॉब
    • मनोरंजन
Reading: Delhi Liquor Policy Case Verdict: दिल्ली शराब नीति केस में बड़ा फैसला, राउज ऐवन्यू कोर्ट ने केजरीवाल-सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को किया बरी, CBI जांच पर सख्त टिप्पणी
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
LokhitkrantiLokhitkranti
Search
  • होम
  • मेरा शहर
    • गाजियाबाद
    • नोएडा
    • हापुड़
    • मुजफ्फरनगर
    • दिल्ली एनसीआर
  • राज्य
    • दिल्ली एनसीआर
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • झारखंड
    • आंध्र प्रदेश
    • हिमाचल प्रदेश
    • हरियाणा
    • राजस्थान
    • मध्य प्रदेश
    • बिहार
    • पश्चिम बंगाल
    • पंजाब
    • जम्मू-कश्मीर
    • छत्तीसगढ़
    • गुजरात
    • महाराष्ट्र
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • राजनीति
  • ताज़ा खबरे
  • शिक्षा
  • ई पेपर
  • अन्य
    • खेल
    • बॉलीवुड
    • लाइफस्टाइल
    • टेक्नोलॉजी
    • जीडीए
    • हेल्थ
    • ट्रेंडिंग
    • वायरल
    • धर्म कर्म
    • बिज़नेस
    • ऑटोमोबाइल
    • जॉब
    • मनोरंजन
Have an existing account? Sign In
Follow US
Lokhitkranti > Blog > दिल्ली एनसीआर > Delhi Liquor Policy Case Verdict: दिल्ली शराब नीति केस में बड़ा फैसला, राउज ऐवन्यू कोर्ट ने केजरीवाल-सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को किया बरी, CBI जांच पर सख्त टिप्पणी
दिल्ली एनसीआर

Delhi Liquor Policy Case Verdict: दिल्ली शराब नीति केस में बड़ा फैसला, राउज ऐवन्यू कोर्ट ने केजरीवाल-सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को किया बरी, CBI जांच पर सख्त टिप्पणी

Gajendra Singh Tanwar
Last updated: 2026-02-27 11:44 पूर्वाह्न
Gajendra Singh Tanwar Published 2026-02-27
Share
Delhi Liquor Policy Case Verdict
Delhi Liquor Policy Case Verdict: दिल्ली शराब नीति केस में बड़ा फैसला, राउज ऐवन्यू कोर्ट ने केजरीवाल-सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को किया बरी, CBI जांच पर सख्त टिप्पणी
SHARE

Delhi Liquor Policy Case Verdict: कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले (Delhi Liquor Policy Case Verdict) से जुड़े केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। राउज ऐवन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि अभियोजन पक्ष प्रथम दृष्टया भी आरोप सिद्ध करने में विफल रहा और प्रस्तुत साक्ष्यों में गंभीर कमियां हैं। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने आदेश सुनाते हुए कहा कि जांच एजेंसी द्वारा लगाए गए आरोपों को समर्थन देने वाला कोई ठोस और विश्वसनीय प्रमाण रिकॉर्ड पर नहीं है।

Contents
अदालत की सख्त टिप्पणियां – ‘चार्जशीट में गंभीर खामियां’‘केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ ठोस सबूत नहीं’सभी 23 आरोपी आरोपमुक्तजांच प्रक्रिया पर सवाल, आगे क्या?

अदालत की सख्त टिप्पणियां – ‘चार्जशीट में गंभीर खामियां’

सुनवाई के दौरान (Delhi Liquor Policy Case Verdict) अदालत ने CBI की चार्जशीट पर कई तीखे सवाल उठाए। न्यायाधीश ने कहा कि एजेंसी द्वारा सौंपे गए दस्तावेज आरोपपत्र से मेल नहीं खाते। यहां तक कि कथित कबूलनामे (कन्फेशनल स्टेटमेंट) की प्रति भी अदालत को उपलब्ध नहीं कराई गई।

जज ने यह भी टिप्पणी की कि चार्जशीट में ‘साउथ ग्रुप’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जो अस्पष्ट और पूर्वाग्रहपूर्ण प्रतीत होता है। अदालत ने पूछा कि यदि यही मामला किसी अन्य राज्य में दर्ज होता तो क्या ऐसी ही शब्दावली इस्तेमाल की जाती? इस पर CBI की ओर से कहा गया कि यह शब्द कई आरोपियों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त किया गया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसियों को शब्दों के चयन में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ऐसे शब्द न्यायिक निष्पक्षता को प्रभावित कर सकते हैं।

Read More: साफ हवा की दिशा में बड़ा कदम, दिल्ली में 6 नए मॉनिटरिंग स्टेशन शुरू

‘केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ ठोस सबूत नहीं’

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि न तो अरविंद केजरीवाल और न ही मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ठोस सामग्री प्रस्तुत की गई, जिससे आपराधिक षड्यंत्र या भ्रष्टाचार का प्रथम दृष्टया मामला बनता हो। न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप स्थापित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं हैं। इसी तरह केजरीवाल (Delhi Liquor Policy Case Verdict) को भी पर्याप्त और विश्वसनीय सामग्री के अभाव में मामले में घसीटा गया। अदालत ने कहा कि अभियोजन का दायित्व होता है कि वह आरोपों को सुसंगत गवाहों और दस्तावेजों के माध्यम से सिद्ध करे, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया जा सका।

सभी 23 आरोपी आरोपमुक्त

इस मामले (Delhi Liquor Policy Case Verdict) में अदालत ने किसी भी आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार कर दिया। कुल 23 लोगों को आरोपमुक्त किया गया है। इनमें राजनीतिक हस्तियों के अलावा कारोबारी और अन्य नाम भी शामिल थे। CBI ने अपनी चार्जशीट में केजरीवाल, सिसोदिया, के. कविता, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, समीर महेंद्रू, अमनदीप सिंह ढल, अर्जुन पांडे समेत कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया था। एजेंसी का आरोप था कि दिल्ली आबकारी नीति को कथित तौर पर कुछ शराब कारोबारियों के पक्ष में तैयार किया गया और इसके बदले 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई। CBI ने पहली चार्जशीट 2022 में दाखिल की थी और बाद में पूरक आरोपपत्र भी दायर किया गया।

जांच प्रक्रिया पर सवाल, आगे क्या?

अदालत की टिप्पणियां सिर्फ इस केस तक सीमित नहीं मानी जा रहीं, बल्कि जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी व्यापक सवाल खड़े कर रही हैं। न्यायालय ने संकेत दिया कि आपराधिक मामलों में आरोप तय करने से पहले साक्ष्यों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सर्वोपरि होनी चाहिए। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हालांकि, यह देखना बाकी है कि क्या CBI इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देती है या नहीं। फिलहाल, इस फैसले ने दिल्ली की राजनीति में हलचल जरूर पैदा कर दी है और संबंधित नेताओं को बड़ी राहत मिली है।

Read Also: 4 घंटे में दिल्ली से बनारस, जल्द शुरू होगा हाई-स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, जानें रूट और स्टेशन

You Might Also Like

Kejriwal Gujarat Rally: गुजरात में केजरीवाल का बीजेपी-कांग्रेस पर हमला, बोले – ‘सिर्फ सरकार नहीं, पूरी व्यवस्था बदलनी होगी’

PM Modi Delhi Metro: दिल्ली में बना देश का पहला रिंग मेट्रो नेटवर्क, पीएम मोदी ने पिंक लाइन एक्सटेंशन का किया उद्घाटन

North India Temperature: मार्च की शुरुआत में ही तपने लगा उत्तर भारत…. दिल्ली में 50 साल का रिकॉर्ड टूटा, कई राज्यों में 35°C के पार पहुंचा पारा

Lok Sabha Speaker Om Birla: लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ प्रस्ताव, संसद में टकराव की तैयारी, क्या हट सकते हैं स्पीकर?

Uttam Nagar Holi Dispute: होली का जश्न बना हिंसा की वजह, उत्तम नगर में युवक की मौत के बाद बढ़ा तनाव, प्रदर्शन और आगजनी

TAGGED:Arvind KejriwalCBI InvestigationDelhi Excise Policy CaseManish SisodiaRouse Avenue Court
Share This Article
Facebook Twitter Email Print
Leave a comment

प्रातिक्रिया दे जवाब रद्द करें

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

Follow US

Find US on Social Medias
FacebookLike
TwitterFollow
YoutubeSubscribe
TelegramFollow
Popular News
Lok Sabha Speaker Om Birla
ताज़ा खबरेदिल्ली एनसीआर

Lok Sabha Speaker Om Birla: लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ प्रस्ताव, संसद में टकराव की तैयारी, क्या हट सकते हैं स्पीकर?

Gajendra Singh Tanwar Gajendra Singh Tanwar 2026-03-07
Indian Rupee: कच्चे तेल की मार से टूटा रुपया, डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंची भारतीय करेंसी
Eco Friendly Holi Delhi: ग्रीन होली का संदेश, CM रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों से की खास अपील
Gold Silver Price Today: सोने-चांदी में बड़ी गिरावट, जानिए आज का ताजा रेट और खरीदारी का सही समय
परचून की दुकान चलाने वाले की बेटी बनी IAS, शामली की आस्था जैन ने हासिल की ऑल इंडिया 9वीं रैंक
- Advertisement -
Ad imageAd image

Categories

  • ताज़ा खबरे
  • बॉलीवुड
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • धर्म कर्म
  • वायरल
  • बिज़नेस

About US

लोकहित क्रांति न्यूज़ एक निष्पक्ष, विश्वसनीय और जनहित को समर्पित डिजिटल समाचार मंच है। हमारा उद्देश्य देश–दुनिया की ताज़ा, सटीक और प्रमाणिक ख़बरें आप तक तेज़ी से पहुँचाना है।
Quick Link
  • About Us
  • Contact Us
  • Terms and Condition
  • DNPA Code of Ethics
Must Read
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Grievance Redressal Policy

Subscribe US

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!

Copyrights © Lokhit Kranti. All Rights Reserved.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?