By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
LokhitkrantiLokhitkrantiLokhitkranti
  • होम
  • मेरा शहर
    • गाजियाबाद
    • नोएडा
    • हापुड़
    • मुजफ्फरनगर
    • दिल्ली एनसीआर
  • राज्य
    • दिल्ली एनसीआर
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • झारखंड
    • आंध्र प्रदेश
    • हिमाचल प्रदेश
    • हरियाणा
    • राजस्थान
    • मध्य प्रदेश
    • बिहार
    • पश्चिम बंगाल
    • पंजाब
    • जम्मू-कश्मीर
    • छत्तीसगढ़
    • गुजरात
    • महाराष्ट्र
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • राजनीति
  • ताज़ा खबरे
  • शिक्षा
  • ई पेपर
  • अन्य
    • खेल
    • बॉलीवुड
    • लाइफस्टाइल
    • टेक्नोलॉजी
    • जीडीए
    • हेल्थ
    • ट्रेंडिंग
    • वायरल
    • धर्म कर्म
    • बिज़नेस
    • ऑटोमोबाइल
    • जॉब
    • मनोरंजन
Reading: UP News: हाईकोर्ट का बड़ा ऐलान! निजी घरों में पूजा-नमाज पर प्रशासन की दखलअंदाजी नहीं
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
LokhitkrantiLokhitkranti
Search
  • होम
  • मेरा शहर
    • गाजियाबाद
    • नोएडा
    • हापुड़
    • मुजफ्फरनगर
    • दिल्ली एनसीआर
  • राज्य
    • दिल्ली एनसीआर
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • झारखंड
    • आंध्र प्रदेश
    • हिमाचल प्रदेश
    • हरियाणा
    • राजस्थान
    • मध्य प्रदेश
    • बिहार
    • पश्चिम बंगाल
    • पंजाब
    • जम्मू-कश्मीर
    • छत्तीसगढ़
    • गुजरात
    • महाराष्ट्र
  • राष्ट्रीय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • राजनीति
  • ताज़ा खबरे
  • शिक्षा
  • ई पेपर
  • अन्य
    • खेल
    • बॉलीवुड
    • लाइफस्टाइल
    • टेक्नोलॉजी
    • जीडीए
    • हेल्थ
    • ट्रेंडिंग
    • वायरल
    • धर्म कर्म
    • बिज़नेस
    • ऑटोमोबाइल
    • जॉब
    • मनोरंजन
Have an existing account? Sign In
Follow US
Lokhitkranti > उत्तर प्रदेश > UP News: हाईकोर्ट का बड़ा ऐलान! निजी घरों में पूजा-नमाज पर प्रशासन की दखलअंदाजी नहीं
उत्तर प्रदेश

UP News: हाईकोर्ट का बड़ा ऐलान! निजी घरों में पूजा-नमाज पर प्रशासन की दखलअंदाजी नहीं

Kannu
Last updated: 2026-02-04 11:49 पूर्वाह्न
Kannu Published 2026-02-04
Share
Allahabad High Court decision
UP News: हाईकोर्ट का बड़ा ऐलान! निजी घरों में पूजा-नमाज पर प्रशासन की दखलअंदाजी नहीं
SHARE

Allahabad High Court decision: धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बेहद अहम और दूरगामी फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने निजी घर, निजी भवन या निजी परिसर में शांतिपूर्ण तरीके से पूजा, नमाज या किसी भी तरह की धार्मिक प्रार्थना करता है, तो उसके लिए प्रशासन से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह फैसला 2 फरवरी 2026 को सुनाया गया, जिसे मौलिक अधिकारों की मजबूती की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

Contents
संविधान ने दी है धर्म मानने की पूरी आजादी निजी परिसर में छूट, लेकिन पूरी तरह अनुशासित तरीके सेसार्वजनिक स्थानों पर नियम पहले जैसे ही रहेंगेकिस विवाद से जुड़ा था मामलाप्रशासन को कोर्ट की सख्त टिप्पणीआने वाले समय में क्या होगा असर

Also Read: उत्तर प्रदेश पर मेहरबान बजट 2026, महिलाओं- युवाओं-दिव्यांगों के लिए बड़ी घोषणाएं

संविधान ने दी है धर्म मानने की पूरी आजादी 

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए कहा कि हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उससे जुड़े कर्मकांड करने की पूरी स्वतंत्रता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब कोई धार्मिक गतिविधि पूरी तरह निजी दायरे में हो और उससे किसी तरह की अशांति न फैलती हो, तो उस पर रोक लगाना संविधान की भावना के खिलाफ है। प्रशासन का कर्तव्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है, न कि बिना वजह हस्तक्षेप करना।

निजी परिसर में छूट, लेकिन पूरी तरह अनुशासित तरीके से

हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यह स्वतंत्रता बिना शर्त नहीं है। यह अधिकार तभी तक मान्य होगा, जब तक प्रार्थना सभा पूरी तरह निजी परिसर के भीतर हो, किसी तरह का शोर-शराबा न हो, लाउडस्पीकर या तेज आवाज का इस्तेमाल न किया जाए और न ही इसका असर सार्वजनिक व्यवस्था पर पड़े। अगर किसी धार्मिक गतिविधि से आम लोगों को परेशानी होती है या कानून-व्यवस्था प्रभावित होती है, तो प्रशासन कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

Latest News Update Uttar Pradesh News, उत्तराखंड की ताज़ा ख़बर

सार्वजनिक स्थानों पर नियम पहले जैसे ही रहेंगे

हाईकोर्ट ने निजी और सार्वजनिक स्थानों के बीच साफ फर्क भी बताया। अदालत ने कहा कि सड़क, पार्क, मैदान, सार्वजनिक भवन या किसी खुले स्थान पर धार्मिक कार्यक्रम, जुलूस या सभा आयोजित करने से पहले संबंधित प्रशासन या पुलिस को सूचना देना और अनुमति लेना जरूरी रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है, इसलिए वहां नियमों का पालन अनिवार्य होगा।

किस विवाद से जुड़ा था मामला

यह फैसला एक याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिकाकर्ता का आरोप था कि प्रशासन ने उसके निजी परिसर में हो रही शांतिपूर्ण प्रार्थना सभा पर आपत्ति जताई और अनुमति की मांग की। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि वह बिना किसी शोर-शराबे के अपने निजी भवन में धार्मिक गतिविधि कर रहा था, इसके बावजूद प्रशासन ने रोकने की कोशिश की, जो उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

प्रशासन को कोर्ट की सख्त टिप्पणी

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की बात से सहमति जताते हुए प्रशासन की भूमिका पर नाराज़गी जाहिर की। अदालत ने कहा कि निजी जीवन और निजी संपत्ति में नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों में अनावश्यक हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने साफ संदेश दिया कि प्रशासन को कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई करनी चाहिए।

आने वाले समय में क्या होगा असर

इस फैसले के बाद धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में एक स्पष्ट दिशा तय हो गई है। निजी घरों में पूजा-पाठ, नमाज़, सत्संग या प्रार्थना सभा करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही प्रशासन के लिए भी यह साफ हो गया है कि हर धार्मिक गतिविधि को संदेह की नजर से नहीं देखा जा सकता।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला एक संतुलित संदेश देता है धर्म मानना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक शांति और व्यवस्था से समझौता किसी भी हाल में नहीं किया जा सकता।

पढ़े ताजा अपडेट : Hindi News, Today Hindi News, Breaking

You Might Also Like

Ayodhya Dham event: रामनगरी में भव्य आयोजन, नृत्य गोपाल दास जी महाराज के जन्मोत्सव ने रचा इतिहास

CM Yogi Statement: राम मंदिर दान मामले में SIT जांच के बीच योगी ने विपक्ष को घेरा

Raebareli Crime News: घर लौट रहे ज्वेलर्स कारोबारी पर हमला, गोली मारकर लाखों के जेवरात लेकर फरार हुए बदमाश

7 अहम अपडेट: Baghpat Child Assault Case में इलाज, जांच और कार्रवाई तेज

Samajwadi Party Brahmin Outreach: PDA के साथ ब्राह्मण वोट पर फोकस, सपा की नई राजनीतिक रणनीति

TAGGED:Allahabad High CourtArticle 25Constitution of IndiaFundamental RightsIndian Judiciary Legal NewsPuja NamazReligious Freedom
Share This Article
Facebook Twitter Email Print
Leave a comment

प्रातिक्रिया दे जवाब रद्द करें

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

Follow US

Find US on Social Medias
FacebookLike
TwitterFollow
YoutubeSubscribe
TelegramFollow
Popular News
Punjab Political News: Bhagwant Mann clarifies on viral video controversy – "I am not that person.
पंजाबराजनीति

Punjab Political News: वायरल वीडियो विवाद पर भगवंत मान की सफाई- मैं नहीं हूं वह शख्स

Kannu Kannu 2026-06-16
Darwish Rasooli: डेब्यू मैच में टूटा अफगान खिलाड़ी का सपना, पिता की मौत के बाद मैदान पर दो बार चोटिल हुए दार्विश रसूली
Police Mental Stress: 12 दिन में 5 पुलिसकर्मियों की आत्महत्या से मचा हड़कंप, बढ़ते दबाव पर उठे गंभीर सवाल
Sayani Ghosh TMC Rebellion: चड्ढा नहीं कि चड्डी बन जाऊंगी कहने वाली सयानी घोष अब खुद बगावत की राह पर? TMC में सबसे बड़ा सियासी विस्फोट
PM Modi Bengal Visit: बंगाल और ओडिशा में PM मोदी का मेगा दौरा, योग दिवस समारोह समेत कई अहम कार्यक्रम
- Advertisement -
Ad imageAd image

Categories

  • ताज़ा खबरे
  • बॉलीवुड
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • धर्म कर्म
  • वायरल
  • बिज़नेस

About US

लोकहित क्रांति न्यूज़ एक निष्पक्ष, विश्वसनीय और जनहित को समर्पित डिजिटल समाचार मंच है। हमारा उद्देश्य देश–दुनिया की ताज़ा, सटीक और प्रमाणिक ख़बरें आप तक तेज़ी से पहुँचाना है।
Quick Link
  • About Us
  • Terms and Condition
  • DNPA Code of Ethics
Must Read
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Grievance Redressal Policy

Subscribe US

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!

Copyrights © Lokhit Kranti. All Rights Reserved.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?