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Unnao Rape Case: कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 साल की सजा सस्पेंड करने से किया इनकार

Lokhit Kranti
Last updated: 2026-01-19 5:29 pm
Lokhit Kranti Published 2026-01-19
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Kuldeep Sengar Bail Update
Unnao Rape Case: कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 साल की सजा सस्पेंड करने से किया इनकार
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Kuldeep Sengar Bail Update: दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की कस्टोडियल डेथ मामले में सेंगर की 10 साल की सजा को सस्पेंड करने और जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सेंगर की याचिका खारिज कर दी है।

Contents
Kuldeep Sengar Bail Update: कोर्ट ने क्यों ठुकराई सेंगर की याचिकाKuldeep Sengar Bail Update: सजा सस्पेंड करने लायक नहीं हालातKuldeep Sengar Bail Update: अपील पर जल्द सुनवाई का आदेशKuldeep Sengar Bail Update: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया फैसलाKuldeep Sengar Bail Update: क्या है कस्टोडियल डेथ का पूरा मामलाKuldeep Sengar Bail Update: पहले भी खारिज हो चुकी है अर्जीKuldeep Sengar Bail Update : 2018 से जेल में बंद है सेंगरKuldeep Sengar Bail Update: कोर्ट का सख्त संदेश

Kuldeep Sengar Bail Update: कोर्ट ने क्यों ठुकराई सेंगर की याचिका

दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस रविंदर डुडेजा ने साफ कहा कि कुलदीप सेंगर ने अब तक अपनी 10 साल की सजा में से करीब 7.5 साल जेल में बिताए हैं। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि उनकी अपील पर सुनवाई में जो देरी हुई है, उसके लिए कुछ हद तक सेंगर खुद जिम्मेदार हैं।

कोर्ट के अनुसार, सेंगर ने कई बार अलग-अलग अर्जियां दाखिल कीं, जिससे मामले की सुनवाई में देरी हुई। इसी वजह से कोर्ट ने उनकी सजा सस्पेंड करने और जमानत देने की मांग को खारिज कर दिया।

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Kuldeep Sengar Bail Update: सजा सस्पेंड करने लायक नहीं हालात

कोर्ट ने कहा कि सजा के बाद मामले में ऐसा कोई नया तथ्य सामने नहीं आया है, जिससे सेंगर को राहत दी जा सके। जज ने यह भी कहा कि सेंगर का आपराधिक रिकॉर्ड और अपराध की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने माना कि जिस तरह का अपराध है और जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उनमें इस स्तर पर सजा को सस्पेंड करना सही नहीं होगा। इसलिए कोर्ट ने साफ कहा कि सजा सस्पेंड करने की अर्जी मंजूर नहीं की जा सकती।

Kuldeep Sengar Bail Update: अपील पर जल्द सुनवाई का आदेश

हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि सेंगर की अपील को मेरिट के आधार पर सुना जाएगा। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि अपील पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, ताकि मामले का अंतिम फैसला हो सके। जस्टिस डुडेजा ने कहा कि इस तरह के मामलों में अंतरिम राहत देने के बजाय अपील पर अंतिम निर्णय लेना ज्यादा सही तरीका है।

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Kuldeep Sengar Bail Update: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया फैसला

यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब कुछ हफ्ते पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई थी, जिसमें 2017 के उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को मिली उम्रकैद की सजा को सस्पेंड किया गया था। इस वजह से सेंगर के खिलाफ चल रहे सभी मामलों पर न्यायपालिका की सख्त नजर बनी हुई है।

Kuldeep Sengar Bail Update: क्या है कस्टोडियल डेथ का पूरा मामला

उन्नाव रेप पीड़िता के पिता को कुलदीप सेंगर के कहने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 9 अप्रैल 2018 को पुलिस हिरासत में उनके साथ कथित तौर पर बर्बरता की गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी।

इस घटना के बाद पूरे देश में भारी आक्रोश देखने को मिला था। मामले की जांच के बाद मार्च 2020 में दिल्ली की एक अदालत ने कुलदीप सेंगर और अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया था। कोर्ट ने सेंगर को 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी।

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Kuldeep Sengar Bail Update: पहले भी खारिज हो चुकी है अर्जी

यह पहली बार नहीं है जब सेंगर को कोर्ट से निराशा मिली हो। जून 2024 में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी इसी तरह की याचिका खारिज कर दी थी। उस समय कोर्ट ने कहा था कि अपराध की गंभीरता, अपराध की प्रकृति, आरोपी का आपराधिक इतिहास और न्याय व्यवस्था पर जनता के भरोसे पर पड़ने वाले असर को देखते हुए सेंगर सजा सस्पेंड करने का हकदार नहीं हैं।

Kuldeep Sengar Bail Update : 2018 से जेल में बंद है सेंगर

कुलदीप सेंगर 13 अप्रैल 2018 से जेल में बंद है। कस्टोडियल डेथ मामले में उसे 10 साल की सजा काटनी पड़ रही है। ट्रायल कोर्ट ने 2018 में उसे अन्य आरोपियों के साथ दोषी ठहराया था।

Kuldeep Sengar Bail Update: कोर्ट का सख्त संदेश

दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को एक सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि गंभीर अपराधों में दोषी पाए गए लोगों को सिर्फ समय बिताने के आधार पर राहत नहीं दी जा सकती।

यह फैसला एक बार फिर यह दिखाता है कि कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे आरोपी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो।

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