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Lokhitkranti > Blog > गाजियाबाद > Ghaziabad News: सावधान! डब्बे सहित मिठाई की तौल दण्डनीय अपराध, पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई
गाजियाबाद

Ghaziabad News: सावधान! डब्बे सहित मिठाई की तौल दण्डनीय अपराध, पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई

Lokhit Kranti
Last updated: 2024-10-25 11:52 पूर्वाह्न
Lokhit Kranti Published 2024-10-25
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Ghaziabad News: त्योहारों का सीजन चल रहा है ऐसे में मिठाई बेचने वाले दूकानदार डिब्बों में मिठाई रखकर तौल देते है। इससे मिठाई का वजन कम हो जाता है। ग्राहक के साथ इस प्रकार की हेराफैरी न हो इससे बचने के लिए विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। मिठाई के डिब्बों सहित मिठाई की तौल नियमों के विरूद्ध है।

यह है पूरा मामला
हर्षवर्धन सिंह वरिष्ठ निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान गाजियाबाद द्वारा जिले के सभी मिठाई विक्रेताओं एवं दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि आम लोगों के हित में मिठाई के साथ डिब्बे का तौल करना विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा- 12 का स्पष्ट उल्लंघन एवं धारा-30 के तहत दण्डनीय अपराध है। उन्होंने मिठाई की दुकानदारों को निर्देशित किया कि मिठाई विक्रय के समय मिठाई के साथ डिब्बे का वजन न करें। इसके साथ ही उक्त सूचना को अपने दुकान / परिसर में चस्पा करना सुनिश्चित करें, जिससे की उपभोक्ता जागरूक हो सके।

जारी किया हेल्पलाइन नंबर
हर्षवर्धन सिंह वरिष्ठ निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान गाजियाबाद ने अपना मोबाइल नंबर 8189094012 जारी करते हुए कहा कि यदि किसी उपभोक्ता को कोई दुकानदार मिठाई समेत डब्बे का वजन करता है तो कृपया इस नंबर पर उन्हें अवगत करायें, उक्त दुकानदार के खिलाफ नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

यह भी जानें:-

https://lokhitkranti.com/neighbor-killed-for-obstructing-illicit-relations/

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