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Lokhitkranti > गाजियाबाद > Ghaziabad Breaking : वन अधिनियम उल्लंघन की खुलेआम उड़ी धजियां, अपार्टमेंट सेक्टर-6 में 18 पॉम पेड़ों की चढ़ी बलि
गाजियाबाद

Ghaziabad Breaking : वन अधिनियम उल्लंघन की खुलेआम उड़ी धजियां, अपार्टमेंट सेक्टर-6 में 18 पॉम पेड़ों की चढ़ी बलि

Lokhit Kranti
Last updated: 2025-09-11 10:39 पूर्वाह्न
Lokhit Kranti Published 2025-09-11
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Ghaziabad Breaking
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Ghaziabad Breaking : गाजियाबाद के वसुंधरा अपार्टमेंट सेक्टर 6 से पेड़ों की कटाई की खबर सामने आई है। इसके खलाफ पुलिस उपायुक्त को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की भी मांग की गई है।

Contents
Ghaziabad Breaking : 18 पॉम के पेड़ो को काटाGhaziabad Breaking : क्या हैं भारत में पेड़ों को लेकर कानून ?

यह मामला गाजियाबा के वसुंधरा सेक्टर 6 का हैं। शिकायतकर्ता ने पत्र में बताया कि प्रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी ने बिना सक्षम प्राधिकरण की अनुमति के उनके अपार्टमेंट परिसर में लगे हुए हरे भरे पेड़ों को काट दिया है।

Ghaziabad Breaking : 18 पॉम के पेड़ो को काटा

यह कार्यवाही न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है बल्कि कानूनी रूप से भी गलत है। इस पत्र में यह भी बताया गया कि कुल मिलाकर 18 पॉम के पेड़ो को काट दिया गया है। यह सभी पेड़ आकार में बेहद बड़े थे और इस कार्यवाही को 10 सितंबर 2025 के दिन अंजाम दिया गया। शिकायतकर्ता ने इस मामले मे वन विभाग से कार्यवाही की अपील की है।

Ghaziabad Breaking
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Ghaziabad Breaking : क्या हैं भारत में पेड़ों को लेकर कानून ?

भारत में किसी भी हरे- भरे पेड़ को काटने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है। भारत के 1927 के वन विभाग अधिनियम के मुताबिक यदि बिना इजाजत इस तरह का कदम उठाया जाता है तो इसके लिए भारी भरकम जुर्माना और 10 साल तक की जेल हो सकती है। यह इजाजत नगर निगम के वन विभाग से लेनी होती है। इसके लिए कुछ फॉरमैलिटिज होती है जिसमें पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से जानकारी देनी होती है कि क्यों हम पेड़ काटना चाहते है।

अगर कारण सही लगता है तो ऐसे में निगम पेड़ काटने की इजाजत दे देता है। कुछ समय पहले राजनगर में भी इस तरह का मामला सामने आया था जिसमें एक शख्स ने बिना इजाजत के हरा-भरा आम का पेड़ अपने घर के बाहर की सड़क से काट दिया था।

यह भी पढ़े- Hapur News : मुसीबत से निपटने के लिए तीन चरणों में होगा मॉक ड्रिल का अभ्यास

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