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Lokhitkranti > गाजियाबाद > Ghaziabad News : सावधान.. ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर इस एक्ट से होगी कारवाई
गाजियाबाद

Ghaziabad News : सावधान.. ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर इस एक्ट से होगी कारवाई

Lokhit Kranti
Last updated: 2025-08-04 11:39 पूर्वाह्न
Lokhit Kranti Published 2025-08-04
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Ghaziabad News
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Ghaziabad News : पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हाल ही में संदिग्ध ड्रोन देखे जाने की घटनाओं ने प्रशासन और जनता में चिंता बढ़ा दी है। इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर सख्त प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।

Contents
Ghaziabad News : बिना लाइसेंस ड्रोन उड़ाया तो खैर नहींGhaziabad News : पुलिस करेगी मॉनिटरिंगGhaziabad News : पुलिस आयुक्त ने क्या बताया ?

उन्होंने स्पष्ट किया कि ड्रोन के जरिए दहशत फैलाने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) भी लागू किया जाएगा। इस आदेश के बाद गाजियाबाद पुलिस ने कमर कस ली है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है।

Ghaziabad News : बिना लाइसेंस ड्रोन उड़ाया तो खैर नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रोन का दुरुपयोग कर अफवाहें फैलाने या जनता में डर पैदा करने की कोशिश करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। गाजियाबाद, जो दिल्ली-एनसीआर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, में पुलिस ने ड्रोन गतिविधियों की निगरानी के लिए विशेष टीमें गठित की हैं। ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति प्रक्रिया को और सख्त कर दिया गया है, और बिना लाइसेंस के ड्रोन उड़ाने वालों पर तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।

Ghaziabad News
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Ghaziabad News : पुलिस करेगी मॉनिटरिंग

गाजियाबाद पुलिस ने ड्रोन मॉनिटरिंग के लिए तकनीकी उपकरणों का उपयोग शुरू किया है, ताकि हवाई क्षेत्र में किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता लगाया जा सके। पुलिस ने शहर के संवेदनशील इलाकों, जैसे रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, और भीड़भाड़ वाले बाजारों में निगरानी बढ़ा दी है। साथ ही, जनता से अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध ड्रोन गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

बिना अनुमति ड्रोन का संचालन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कहीं पर भी कोई व्यक्ति भीड़ का शिकार न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। लोगों को जागरूक करें कि वह अफवाहों पर ध्यान न दें। साथ ही, अफवाह के चलते किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट न करें, बल्कि पुलिस को सूचित करें।… pic.twitter.com/TR6yoT95ei

— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) August 3, 2025

Ghaziabad News : पुलिस आयुक्त ने क्या बताया ?

गाजियाबाद के पुलिस आयुक्त ने बताया कि ड्रोन से संबंधित अपराधों को संगठित अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, जिसके तहत दोषियों की संपत्ति जब्त करने और लंबी सजा का प्रावधान हैं। सरकार के कड़े रुख से यह स्पष्ट है कि ड्रोन के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

यह भी पढ़े :Ghaziabad News : हिंडन एयरपोर्ट पर बढ़ रही भीड़ लेकिन इन व्यवस्थाओं की हो रही परेशानी

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