UP News : गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने एक कड़ा फैसला लिया है। 1 नवंबर 2025 से 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। इस आदेश का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकना और जनस्वास्थ्य को सुरक्षित करना है। यह नियम विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर के सर्वाधिक प्रदूषित जिलों में से एक माने जाने वाले गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में लागू होगा।
UP News : 2 लाख से अधिक वाहन होंगे प्रभावित
गौतमबुद्ध नगर के सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (ARTO) डॉ. उदित नारायण पांडेय के अनुसार, यह नियम जिले में पंजीकृत लगभग 2.08 लाख पुराने वाहनों को प्रभावित करेगा। नए नियम के तहत सभी प्रमुख पेट्रोल पंपों पर Automatic Number Plate Recognition (ANPR) कैमरे लगाए जाएंगे, जो पुराने वाहनों की स्वचालित पहचान कर सकेंगे। यदि कोई प्रतिबंधित वाहन ईंधन भरवाने आता है, तो ईंधन आपूर्ति रोक दी जाएगी।
UP News : सख्त निगरानी और चेतावनी अभियान शुरू
RTO विभाग और ट्रैफिक पुलिस पहले से ही पुराने वाहन मालिकों को नोटिस भेज रहे हैं और लोगों को वैकल्पिक उपाय अपनाने की सलाह दे रहे हैं, जैसे पुराने वाहनों को स्क्रैप कराना, इलेक्ट्रिक वाहन अपनाना, सार्वजनिक परिवहन (मेट्रो, बस) का उपयोग और कार पूलिंग को बढ़ावा देना है। ARTO डॉ. पांडेय ने कहा कि यह अभियान केवल नियमों का पालन कराने के लिए नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा है।
UP News : दिल्ली की तर्ज पर तकनीकी निगरानी
इस योजना के क्रियान्वयन के लिए गौतमबुद्ध नगर में एनपीआर कैमरे लगाए जाएंगे, जैसा कि दिल्ली में किया जा चुका है। इन कैमरों की निगरानी से सुनिश्चित होगा कि नियमों का सख्ती से पालन हो। इसके लिए डॉ. उदित नारायण को समिति सदस्य भी नामित किया गया है। ARTO ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि हम सभी मिलकर ही अपने जिले को प्रदूषण मुक्त बना सकते हैं। कृपया 1 नवंबर 2025 से नियमों का पालन करें, जुर्माने से बचें और पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें।
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