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Lokhitkranti > गाजियाबाद > Ghaziabad News : आपत्ति दर्ज कराने के बाद नाले को पाटे जाने पर रोक, अदालत ने दिया आदेश
गाजियाबाद

Ghaziabad News : आपत्ति दर्ज कराने के बाद नाले को पाटे जाने पर रोक, अदालत ने दिया आदेश

Lokhit Kranti
Last updated: 2025-02-20 5:40 अपराह्न
By Lokhit Kranti 2 वर्ष ago
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Ghaziabad News
Ghaziabad News: Court orders ban on bridging of drain after objection lodged
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Ghaziabad News : गाजियाबाद जिले में इन दिनों शहर में नाले को पाटे जाने की एक मुहिम सी छिड़ी हुई है। हाल ही में देखा गया है कि नवयुग मार्केट में जीडीए कार्यालय की दीवार से लगे नाले को पाटा जा चुका है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने राजनगर में नाले के एक बडे हिस्से को पाटते हुए उस पर क्योसक निर्माण पर रोक लगा दी। अदालत को अवगत कराया गया कि राजनगर के भवन संख्या आर 1/75 का मालिक एवं काबिज है। प्रतिवादी से निगम के द्वारा हाउस टैक्स, वाटर टैक्स तथा सीवर टैक्स की वसूली की जा रही है।

Ghaziabad News : आपत्ति दर्ज कराने के बाद भी निर्माण कार्य बंद नहीं
आपको बता दें कि निगम के द्वारा भवन से लग नाले को पाटकर क्योसक का निर्माण किया जा रहा है। निगम अधिकारियों से लगातार लिखित में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद भी निर्माण कार्य बंद नहीं किया जा रहा। जिसे देखकर लगता है कि शहर में नाले को पाटे जाने का एक नया प्रचलन शुरु हो चुका है। कुछ पार्षदों के अनुसार, देखा जाए तो हर साल नालों की सफाई के नाम पर एक मोटी रकम खर्च की जाती है, जबकि कई वार्डों में नालों के पानी की निकासी के नाम पर पाइप डाल दिए जाते है, यू तो पाइप के आस-पास जाली की व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन जाली की व्यवस्था न किए जाने के परिणाम स्वरूप नाले अक्सर जाम रहते है।

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