Kolkata Rape Murder Case : कोलकाता रेप मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने आज सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार का जुर्माना लगाया है। यहीं नहीं कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को ये भी आदेश दिया है कि वह मृतक के परिजनों को 17 लाख रुपये का मुआवजा दे।
Kolkata Rape Murder Case : गिड़गिड़ा रहा था संजय
दरअसल, 18 जनवरी को सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी करार दिया था। सजा के ऐलान से पहले पेशी के दौरान संजय जज के सामने गिड़गिड़ा रहा था। उसने जज के सामने कहा कि मैं दोषी नहीं हूं। मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। दरअसल, सजा के ऐलान से पहले जब संजय को कोर्ट में पेश किया गया तो जज ने उससे कहा कि तुम दोषी हो। सजा पर कुछ कहना है क्या? इस पर संजय रॉय ने कहा कि मैं दोषी नहीं हूं। मुझे फंसाया गया है। बहुत कुछ बर्बाद हो गया है। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मुझ पर दोष स्वीकार करने का दबाव बनाया जा रहा है। मैंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। अगर मैं ऐसा करता तो मेरी रुद्राक्ष की माला फट जाती।
Kolkata Rape Murder Case : घटना के लगभग 162 दिन बाद आया फैसला
गौरतलब है कि बीते साल 8-9 अगस्त की रात हुई इस घटना के लगभग 162 दिन बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और संजय रॉय को दोषी करार दिया। इस मामले में लगभग 57 दिन तक सुनवाई चली है। पहले इस केस की जांच कोलकाता पुलिस कर रही थी। लेकिन हाई कोर्ट के दखल के बाद यह केस सीबीआई के हाथों सौंप दिया गया। इसके बाद करीब 120 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए। करीब दो महीने तक इस केस में कैमरा ट्रायल चला।



