Uttar Pradesh: पिछले 16 सालों में अगर आप भी किसी संपत्ति के मालिक बने है तो यह खबर आपके लिए है। आयकर विभाग ने एक जनवरी 2008 से एक नवम्बर 2024 तक एक हजार वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट और जमीनें खरीदने वालों की जांच शुरू कर दी है।
विस्तार में
लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में बेनामी संपत्ति खरीदने वाले प्रभावशाली लोग एक बार फिर आयकर विभाग कि जांच के राडार में आगए है। पिछले 16 सालों में जिन्होंने भी बड़े प्लाट और ज़मीने खरीदी है। उन सभी कि कमाई और खरीदी कि जांच आयकर विभाग ने शुरू कर दी है। आवास आयुक्त ने एक जनवरी 2008 से एक नवंबर 2024 तक एक हज़ार वर्ग मीटर से बड़े प्लाट खरीदने वालो कि सूचि आयकर विभाग ने तत्काल मांगी है।
आदेश का अनुपालन न करने वालों पर होगी कार्यवाही
आयकर विभाग कि बेनामी संपत्ति इकाई ने विभागों को पत्र में साफ़ लिखा कि यह सूचना बहुत आवशयक है। आदेश का अनुपालन न करने वालों पर व सूचना देने में आनाकानी करने वालों पर सम्बंधित विभाग के अधिकारी पर प्रति डिफाल्ट 25 हज़ार रूपए का जुर्माना लगेगा।
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