Gurmeet Ram Rahim Parole : बलात्कार और हत्या के मामलों में सुनारिया जेल में बंद राम रहीम गुरमीत सिंह को फिर से परोल दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक, कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम आज मंगलवार सुबह जेल से बाहर आ गए हैं। आपको बता दें कि सजा होने के बाद पहली बार सिरसा डेरे में जाने की गुरमीत राम रहीम को इजाजत मिली है। साल 2017 में सजा सुनाए जाने के बाद से वो सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय नहीं जा पाए थे।
Gurmeet Ram Rahim Parole : इमरजेंसी परोल की करी थी मांग की
गौरतलब है कि पिछले साल गुरमीत राम रहीम ने इमरजेंसी परोल की मांग की थी। जिसके बाद 30 सितंबर को निर्वाचन आयोग ने 3 शर्तों के साथ परोल दे दी। परोल की मंजूरी देते समय शर्त रखी गई थी कि डेरा प्रमुख जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा में दौरा नहीं करेगा। साथ ही चुनाव के दौरान किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा और सोशल मीडिया में भी चुनाव से संबंधित में कोई पोस्ट नहीं करेंगे।
Gurmeet Ram Rahim Parole : कितनी बार मिल चुकी परोल ?
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को साल 2017 से अब तक 11 बार परोल या फरलो दी जा चुकी है। हालांकि बार-बार परोल दिए जाने को लेकर राज्य सरकार पर कई बार तरह-तरह के सवाल भी उठ जा चुके है। जिसको लेकर शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि बिना इजाजत राम रहीम को परोल या फरलो न दी जाए। बाद में हाईकोर्ट ने परोल या फरलो का जिम्मा राज्य सरकार पर भी छोड़ दिया था। आपको बता दें कि पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड और डेरा के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के मामले में गुरमीत राम रहीम को उम्रकैद की सजा है। वहीं रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया।



