Assam Beef Ban : असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बीते दिन बड़ा ऐलान करते हुए राज्य के होटलों, रेस्टोरेंट्स और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस पर बैन लगा दिया है। CM हिमंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि फैसला किया गया है कि असम में किसी भी रेस्टोरेंट या होटल में गोमांस नहीं परोसा जाएगा। इसके अलावा किसी सार्वजनिक स्थल या समारोह में भी गोमांस नहीं परोसा जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि असम में तीन साल पहले गोहत्या रोकने का कानून लाए थे। इसके बाद काफी सफलता मिली। अब फैसला किया गया है कि असम के किसी भी रेस्टोरेंट अथवा होटल या सार्वजनिक स्थल या समारोह में गोमांस नहीं परोसा जाएगा। पहले यह बैन केवल मंदिरों के पास गोमांस पर था। अब इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है।
Assam Beef Ban : किन-किन राज्यों में बैन है गोहत्या ?
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली और चंडीगढ़ में गोहत्या पर पूरी तरह से बैन है। यहीं नहीं इन राज्यों में गोहत्या क़ानून का उल्लंघन करने पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। हरियाणा में तो एक लाख रुपए के जुर्माने से साथ 10 साल की जेल का प्रावधान है। वहीं महाराष्ट्र में गोहत्या पर 10,000 रुपए का जुर्माना और पांच साल की जेल की सजा तय है।
इनके अलावा झारखंड, बिहार, तेलंगाना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और दमन-दीव, दादर और नागर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह में गोहत्या पर आंशिक प्रतिबंध लागू है।



