Ghaziabad Update: गाजियाबाद जिला न्यायालय में दुष्कर्म का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी एक युवक ने अपने चचेरे भाई की पत्नी से दुष्कर्म किया जिसपर कोर्ट ने युवक को 15 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने युवक पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि युवक ने पीड़िता को अकेला पाकर मौके का फायदा उठाया। गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के जज निशांत मान की अदालत में मामले की अंतिम सुनवाई हुई।
विस्तार में
Ghaziabad Update: सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विशम्भर सिंह के मुताबिक थाना मधुबन बापूधाम क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ किराये के मकान में रह रहा था। 25 सितम्बर 2023 को उसके चाचा का लड़का राजकुमार रोहतक से उससे मिलने आया था। व्यक्ति दोपहर बाद फैक्ट्री में काम करने चला गया। इस दौरान कमरे में उसकी पत्नी और चाचा का बेटा राजकुमार रह गए। राजकुमार ने मौके का फायदा उठाकर शख्स की पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वह भाग गया। जब शख्स वापस लौटा तो उसकी पत्नी ने उसे घटना की जानकारी दी।
न्यायालय ने ने सुनाई 15 साल कैद की सजा
Ghaziabad Update: वहीँ गाज़ियाबाद जिला न्यायालय ने युवक को अपने चचेरे भाई की पत्नी से दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए उसे 15 साल कैद की सजा सुनाई है, साथ ही न्यायालय ने युवक पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिसमे से जुर्माने की राशि में से 80 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है।
दोनों भाईयों ने बहनों के साथ की अश्लील हरकत
Ghaziabad Update: वहीं, एक अन्य मामले में गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के एक मामले में अदालत ने नाबालिग लड़की से मारपीट करने और छेड़छाड़ के आरोपी दो भाइयों को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों आरोपियों पर 13,500-13,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह है पूरा मामला
Ghaziabad Update: जानकारी के मुताबिक लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला की नाबालिग बेटी कक्षा 10 में पढ़ती थी। महिला की बेटी 9 अगस्त 2018 को घर से स्कूल पढ़ने जा रही थी। उन्होंने बताया कि इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले दो भाइयों भूरे और रमेश ने छात्रा को रोक लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की। जान से मारने की धमकी भी दी। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। इसके बाद दोनों भाई भाग गए।
अदालत ने सुनाई सजा
Ghaziabad Update: छात्रा ने यह बात अपनी मां को बताई। अगले दिन छात्रा की मां ने पुलिस में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई और भूरे और रमेश को नामजद किया। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गुरुवार को मामले की अंतिम सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट-1 के न्यायाधीश भरत यादव की अदालत में हुई। पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने भूरे और रमेश को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई।
यह भी पढ़ें:-
https://lokhitkranti.com/ghaziabad-news-leave-aside-the-shroud-not-even-an-ambulance-was-found/



