Ghaziabad News: जिला प्रशासन ने कुर्क सम्पत्ति पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए है इसी क्रम में जिले के पुलिस कमिश्नर द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें सभी अधिकारी और पुलिस बल मौजूद रहा। सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक सुधीर कुमार बीलवान ने परमजीत हॉल में इस बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का आयोजन परमजीत हॉल में किया गया था।
Ghaziabad News: अर्जित सम्पत्ति, जब्ती पर कड़े आदेश
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 के अनुसार अपराध से अर्जित की गई सम्पत्ति , जब्ती एवं वापसी की प्रक्रिया से सम्बन्धित विषय पर कानूनी कार्यवाही के निर्देश दिए गए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 107, संपत्ति की कुर्की, जब्ती या बहाली से संबंधित है। यह धारा, “अपराध की आय” को कुर्क करने का प्रावधान करती है, और मजिस्ट्रेट को बिना पूर्व सूचना के एकपक्षीय अंतरिम कुर्की आदेश जारी करने की शक्ति भी देती है, यदि उन्हें लगता है कि नोटिस जारी करने से कुर्की या जब्ती का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

Ghaziabad News: नई कानूनी कार्यवाही प्रावधानों की जानकारी
गाजियाबाद के समस्त पुलिस उपायुक्त, अपर पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त एवं थानों और शाखाओं में नियुक्ति के अलावा निरीक्षकों को नई कानूनी कार्यवाही प्रावधानों के तहत गहन जानकारी प्रदान की गई, और सभी को प्रशिक्षित किया गया।
श्रीमान् पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशानुसार रिजर्व पुलिस लाइन्स कमिश्नरेट गाजियाबाद स्थित परमजीत हॉल में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 के अनुसार अपराध से अर्जित सम्पत्ति की पहचान, कुर्की, जब्ती एवं वापसी प्रक्रिया से सम्बन्धित विषय पर श्री सुधीर कुमार… pic.twitter.com/nLAQGA8MPY
— POLICE COMMISSIONERATE GHAZIABAD (@ghaziabadpolice) July 29, 2025
Ghaziabad News:
: जानें कुर्की का मतलब और उद्देश्य
यह एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत न्यायालय देनदार की संपत्ति को जब्त करने का आदेश देता है। यह प्रक्रिया तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति ऋण, बकाया राशि, या किसी अन्य देनदारी का भुगतान करने में विफल रहता है। संपत्ति को जब्त करने का मुख्य उद्देश्य देनदार से ‘बकाया राशि वसूलना’ है। जो अदालत के आदेश के माध्यम से की जाती है।
लेखक:आँचल पांडेय



