Ghaziabad News : गाजियाबाद नगर निगम अब चालू वित्त वर्ष से पुरानी प्रॉपर्टी पर भी डीएम सर्कल रेट का डेढ़ गुना हाउस टैक्स वसूलेगा। अब तक यह दर केवल नई प्रॉपर्टियों पर लागू थी, लेकिन अब सभी संपत्तियों पर समान टैक्स नीति लागू की जा रही है। नगर निगम ने इस बदलाव को लेकर राज्य सरकार से सुझाव मांगा था। शासन की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि “नगर निगम खुद अपने स्तर पर सर्कल रेट के आधार पर हाउस टैक्स निर्धारित कर सकता है।” इसके बाद अब यह लगभग तय माना जा रहा है कि पुरानी संपत्तियों पर भी डीएम सर्कल रेट से डेढ़ गुना टैक्स वसूला जाएगा।
Ghaziabad News : कितनी प्रॉपर्टी पर होगा असर?
गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र में कुल 6 लाख से अधिक संपत्तियाँ हाउस टैक्स के दायरे में आती हैं। 1.5 लाख नई प्रॉपर्टी, पहले से डीएम सर्कल रेट से डेढ़ गुना टैक्स लागू। जबकि 4.5 लाख पुरानी प्रॉपर्टी अब इन पर भी यही नियम लागू होगा।
Ghaziabad News : सड़क की चौड़ाई भी बनेगी टैक्स का आधार
नगर आयुक्त विक्रमादित्य मलिक ने बताया कि “पुरानी संपत्तियों पर टैक्स निर्धारण अब सड़क की चौड़ाई और डीएम सर्कल रेट के आधार पर किया जाएगा।”
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