Ghaziabad News : नंदग्राम थाना क्षेत्र स्थित राजनगर एक्सटेंशन में फरवरी माह में एक नाबालिग सहित हुई तीन मजदूरों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने गाजियाबाद पुलिस से जवाब तलब किया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सोमवार को मानव अधिकार पक्षकार राजीव कुमार शर्मा की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गाजियाबाद पुलिस से फरवरी माह में राजनगर एक्सटेंशन में हुई तीन मजदूरों की मौत के मामले में जॉच करवा कर 15 दिन में जॉच रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।
Ghaziabad News : मुकदमा दर्ज कर हो कानूनी कार्यवाही
मानव अधिकार पक्षकार राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि राजनगर एक्सटेंशन में फरवरी माह में तीन अलग अलग निर्माणाधीन बिल्डिंगों में काम रहे विवेक नाम के एक नाबालिग मजदूर सहित तीन मजदूरों की बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई थी, तीनों ही मामलों में स्थानीय पुलिस ने बिल्डरों और ठेकेदारों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के बजाय यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया था कि मृतकों के परिजनों की और से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। जबकि नियमानुसार अगर मृतकों के परिजनों की और से कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई थी तब भी पुलिस को घटना पर स्वयं संज्ञान लेकर घटना के जिम्मेदार बिल्डरों और ठेकेदारों के विरुद्ध गैर इरादातन हत्या का मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए थी और नाबालिग की मौत के मामले में श्रम कानून के तहत भी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए था।
मानव अधिकार पक्षकार राजीव कुमार शर्मा ने 19 फरवरी को इस मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में एक जनहित याचिका दाखिल कर मृतक मजदूरों के परिजनों को उचित मुआवजा दिलवाने एवं घटना के जिम्मेदार बिल्डरों और ठेकेदारों के विरुद्ध ग़ैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की थी।
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