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Lokhitkranti > Blog > गाजियाबाद > Ghaziabad News : 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, विभिन्न स्तरों पर मामलों का होगा निस्तारण
गाजियाबाद

Ghaziabad News : 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, विभिन्न स्तरों पर मामलों का होगा निस्तारण

Lokhit Kranti
Last updated: 2025-05-06 9:53 पूर्वाह्न
Lokhit Kranti Published 2025-05-06
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Ghaziabad News
Ghaziabad News: National Lok Adalat to be organized on May 10, cases to be settled at various levels
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Ghaziabad News : गाजियाबाद जिले में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी 10 मई (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला न्यायालय परिसर सहित विभिन्न सरकारी कार्यालयों में आयोजित होने वाली इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के मामलों का त्वरित समाधान किया जाएगा। प्रभारी जिला जज के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) ने चिन्हित वादों की सूची जारी कर दी है और सभी संबंधित विभागों को दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं। इस लोक अदालत का उद्देश्य अधिक से अधिक मामलों का समझौते के आधार पर त्वरित निस्तारण करना है।

Ghaziabad News : न्यायालय स्तर पर निपटाए जाएंगे ये मामले
आपराधिक शमनीय मामले, एनआई एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस के केस, बैंक ऋण वसूली से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना मुआवजा याचिकाएं, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, श्रम कानून से जुड़े विवाद, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, पानी के बिल से जुड़े विवाद (चोरी के मामलों को छोड़कर), वेतन, भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभ से जुड़े सेवा संबंधी मामले और ई-ट्रैफिक चालान।

Ghaziabad News : उपजिलाधिकारी के स्तर पर
राजस्व वाद, भरण पोषण से संबंधित वाद, पारिवारिक, प्रमाण पत्र से संबंधित प्रार्थना पत्र, सामान्य निवास प्रमाण पत्र एवं हैसियत से संबंधित प्रार्थना पत्र इसी प्रकार के अन्य वादों का निस्तारण किया जायेगा।

Ghaziabad News : तहसीलदार, न्यायालय स्तर पर
राजस्व संहिता धारा 34 दाखिल खारिज वाद, धारा 67, ग्राम सभा भूमि से बेदखल संबंधी वाद का निस्तारण किया जायेगा। नायब तहसीलदार स्तर पर न्यायालय राजस्व संहिता धारा 34 दाखिल खारिज वाद का निस्तारण किया जायेगा।

Ghaziabad News : जिला प्रोबेशन अधिकारी के स्तर पर
विभागीय योजनाओं के क्रम में योजनाएं से संबंधित शिकायतें तथा पेंशन इत्यादि समय से न प्राप्त होना, योजनाओं का लाभ न मिलने के क्रम में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण किया जाता है। चाइल्ड लाइन के अंतर्गत बच्चों से संबंधित शिकायती प्रकरणों में यथा आवश्यक कार्रवाई करते हुए शिकायतों का निस्तारण किया जाता है, वन स्टाफ सेंटर के अंतर्गत महिलाओं संबंधी घरेलू हिंसा, किसी भी प्रकार की आकस्मिक सहायता इत्यादि से संबंधित प्राप्त होने वाले केसों को निस्तारण किया जायेगा।

Ghaziabad News : बाट तथा माप विभाग के स्तर पर
इस स्तर पर विधिकमान विज्ञान बाट माप व कांटे बार की मुहर तिथि निकलने एवं पैकेज्ड कोमोडिटी के मामले से संबंधित केस एसीजेएम कोर्ट एवं लोक अदालत में निस्तारण किया जायेगा। साथ ही नगर पंचायत स्तर पर हाउस टैक्स, जलकल, मृत्यु प्रमाण पत्र, सफाई और बिजली से संबंधित, भूमि विवाद अतिक्रमण राजस्व से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जायेगा।

दूसरी तरफ, नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबित मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निपटाएं। यह प्रक्रिया सरल, त्वरित और आपसी सहमति पर आधारित होती है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है।

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