Ghaziabad News : गाजियाबाद की ऐतिहासिक गुड़ मंडी, जो पिछले 70 वर्षों से शहर की आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा रही है, आज एक बड़े विवाद के केंद्र में है। नगर निगम, गाजियाबाद ने इस मंडी को अवैध करार देते हुए इसे तोड़कर वहां एक आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का आदेश जारी किया है।
इस निर्णय के विरोध में मंडी के व्यापारियों ने आज बाजार पूरी तरह बंद रखा, जिससे सैकड़ों दुकानें और व्यापार ठप रहे। यह बंद न केवल व्यापारियों की नाराजगी को दर्शाता है, बल्कि उनके भविष्य और आजीविका पर मंडरा रहे खतरे को भी उजागर करता है।

Ghaziabad News : दूकान तोड़ कॉम्प्लेक्स बनाने का हैं नगर नगम का प्लान
गुड़ मंडी, गाजियाबाद के सबसे पुराने और व्यस्त व्यापारिक केंद्रों में से एक है, जहां अनाज, गुड़, और अन्य खाद्य सामग्री का थोक व्यापार होता है। यह मंडी न केवल स्थानीय व्यापारियों, बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए भी आर्थिक गतिविधियों का केंद्र रही है। नगर निगम के इस आदेश से करीब 500 से अधिक दुकानदारों और उनके परिवारों की आजीविका खतरे में पड़ गई है। व्यापारियों का कहना है कि मंडी को अवैध बताना अन्यायपूर्ण है, क्योंकि यह दशकों से वैध रूप से संचालित हो रही है और इसके दस्तावेज भी मौजूद हैं।
#Ghaziabad News : गुड़ मंडी बंद..दूकान तोड़ने के फैसले पर व्यापारियों में गुस्सा, आखिर नगर निगम के किस प्लान का हो रहा विरोध ?@AMRUTCityGzb pic.twitter.com/2PSMZb3iej
— Lokhit Kranti News (@KrantiLokh53958) August 4, 2025
इस बंद को गाजियाबाद की पूर्व लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी डोली शर्मा ने भी समर्थन दिया। उन्होंने व्यापारियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए नगर निगम के इस फैसले को “जल्दबाजी और असंवेदनशील” करार दिया। डोली शर्मा ने कहा, “गुड़ मंडी गाजियाबाद की धरोहर है। इसे तोड़कर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना व्यापारियों के साथ अन्याय है। सरकार को पहले दुकानदारों के पुनर्वास की योजना बनानी चाहिए।” उन्होंने प्रशासन से मांग की कि व्यापारियों को उचित मुआवजा और वैकल्पिक स्थान प्रदान किया जाए।
Ghaziabad News : व्यापारियों ने क्या दी चेतावनी
व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। इस बंद से स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा, क्योंकि मंडी बंद होने से आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई।
यह भी पढ़े: Ghaziabad News : सावधान.. ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर इस एक्ट से होगी कारवाई



