Ghaziabad News : फलैट के नाम पर हो गया धोखा
गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में एक बड़ा आर्थिक अपराध सामने आया है, जिसमें फ्लैट दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की गई। इस संबंध में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गाजियाबाद के आदेश के अनुपालन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 175(3) बीएनएसएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में विस्तृत जांच शुरू कर दी है, और सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।
Ghaziabad News : क्या हैं पूरा मामला
इस प्रकरण में वादिया कामाक्षी शर्मा, निवासी ए-1/7, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली, ने शिकायत दर्ज कराई कि बिल्डर कंपनी मैसर्स साया होम्स प्रा. लि. और उसके अधिकारियों ने उनसे फ्लैट दिलाने के नाम पर 2 करोड़ 66 लाख रुपये की भारी धनराशि ली, लेकिन बाद में फ्लैट न देने और पैसे हड़पने की घटना सामने आई। इस मामले में जिन व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है, उनमें विकास भसीन, अमित खन्ना, मुकेश, मनोज जैन और भावना का नाम शामिल है।शिकायत के आधार पर थाना इंदिरापुरम में मु.अ.सं. 0269/2025 के तहत धारा 316(1), 316(2), 318(1), 318(3), 318(4), 323 व 61(2) बीएनएस में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
यह मामला निवेशकों और खरीदारों के लिए एक गंभीर चेतावनी है, जो रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश करते समय उचित सावधानी नहीं बरतते। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार, इस मामले की जांच उपनिरीक्षक अभिमन सिंह को सौंपी गई है। वह इस मामले की निष्पक्षता से जांच करेंगे और सभी साक्ष्यों को संकलित कर कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की धोखाधड़ी दोबारा न हो।



