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Lokhitkranti > बिज़नेस > Gold GST Rules: क्या आप भी दे रहे हैं सोने पर डबल टैक्स? ज्वेलरी खरीदने से पहले समझ लें पूरा गणित
बिज़नेस

Gold GST Rules: क्या आप भी दे रहे हैं सोने पर डबल टैक्स? ज्वेलरी खरीदने से पहले समझ लें पूरा गणित

Manisha
Last updated: 2026-05-07 9:07 पूर्वाह्न
Manisha Published 2026-05-07
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Gold GST Rules
Gold GST Rules: क्या आप भी दे रहे हैं सोने पर डबल टैक्स? ज्वेलरी खरीदने से पहले समझ लें पूरा गणित
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Gold GST Rules: भारत में सोना केवल निवेश का साधन नहीं, बल्कि परंपरा, भावनाओं और सामाजिक प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ है। शादी-ब्याह, त्योहार और खास मौकों पर लोग बड़े पैमाने पर गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं। लेकिन जब ग्राहक ज्वेलरी शॉप पर बिल देखते हैं, तो अक्सर चौंक जाते हैं। इसकी वजह होती है बिल में जुड़ा दो तरह का GST। कई लोगों को लगता है कि उनसे एक ही चीज पर दो बार टैक्स वसूला जा रहा है, जबकि इसके पीछे टैक्स व्यवस्था का अलग नियम काम करता है।

Contents
Gold GST Rules क्या कहते हैं?सोने की कीमत पर लगता है 3% GSTमेकिंग चार्ज पर क्यों देना पड़ता है अलग टैक्स?क्या ग्राहक सच में डबल टैक्स दे रहा है?पुराने सोने के एक्सचेंज में कैसे बच सकता है टैक्स?ज्वेलरी खरीदते समय किन बातों का रखें ध्यान?बढ़ती कीमतों के बीच समझदारी से करें खरीदारी

आजकल सोशल मीडिया पर भी Double GST on Gold को लेकर चर्चा तेज है। ऐसे में अगर आप भी जल्द सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर गोल्ड ज्वेलरी के बिल में कौन-कौन से टैक्स शामिल होते हैं और ग्राहक से कितनी राशि क्यों ली जाती है।

Gold GST Rules क्या कहते हैं?

भारत में गोल्ड ज्वेलरी खरीदने पर मुख्य रूप से दो तरह के GST लगाए जाते हैं। पहला टैक्स सोने की वास्तविक कीमत पर लगता है और दूसरा ज्वेलरी बनाने की लागत यानी मेकिंग चार्ज पर। यही वजह है कि बिल में दो अलग-अलग GST दिखाई देते हैं।

सरकार के नियमों के अनुसार, सोना एक वस्तु (Goods) की श्रेणी में आता है, जबकि मेकिंग चार्ज को सेवा (Service) माना जाता है। इसलिए दोनों पर अलग-अलग GST दर लागू होती है।

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सोने की कीमत पर लगता है 3% GST

जब कोई ग्राहक सोना खरीदता है, चाहे वह गोल्ड कॉइन हो, बिस्किट हो या ज्वेलरी, उसकी मूल कीमत पर 3 प्रतिशत GST लगाया जाता है। यह टैक्स पूरे देश में समान रूप से लागू है।

उदाहरण के तौर पर यदि किसी ग्राहक ने 1 लाख रुपये की गोल्ड ज्वेलरी खरीदी, तो सबसे पहले उस पर 3,000 रुपये GST के रूप में जुड़ जाएंगे। यह टैक्स सीधे सोने की बाजार कीमत पर लागू होता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, Gold GST Rules के तहत यह टैक्स इसलिए लगाया जाता है क्योंकि सोना एक मूल्यवान वस्तु है और इसकी बिक्री पर सरकार GST वसूलती है।

मेकिंग चार्ज पर क्यों देना पड़ता है अलग टैक्स?

ज्वेलरी केवल सोने का टुकड़ा नहीं होती। उसे डिजाइन करने, आकार देने और तैयार करने में कारीगरों की मेहनत लगती है। इसी लागत को मेकिंग चार्ज कहा जाता है।

सरकार इसे सेवा की श्रेणी में रखती है और इसी कारण इस पर 5 प्रतिशत GST लगाया जाता है। मान लीजिए किसी नेकलेस की मेकिंग कॉस्ट 20,000 रुपये है, तो इस राशि पर 1,000 रुपये अतिरिक्त GST जुड़ जाएगा।

यही वह हिस्सा है जहां अधिकतर ग्राहक भ्रमित हो जाते हैं। क्योंकि बिल में गोल्ड वैल्यू और मेकिंग चार्ज दोनों पर अलग-अलग टैक्स जोड़े जाते हैं, जिससे कुल रकम काफी बढ़ जाती है।

क्या ग्राहक सच में डबल टैक्स दे रहा है?

तकनीकी रूप से देखा जाए तो ग्राहक एक ही चीज पर दो बार टैक्स नहीं दे रहा होता। पहला टैक्स सोने की धातु पर लगाया जाता है, जबकि दूसरा टैक्स ज्वेलरी बनाने की सेवा पर लिया जाता है।

हालांकि आम ग्राहकों के लिए यह समझना आसान नहीं होता, क्योंकि दोनों टैक्स एक ही बिल में शामिल रहते हैं। यही कारण है कि कई लोग इसे Double GST on Gold मान लेते हैं। टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ग्राहक बिल को ध्यान से पढ़े, तो उसे साफ समझ आ जाएगा कि दोनों टैक्स अलग-अलग मदों में जोड़े गए हैं।

पुराने सोने के एक्सचेंज में कैसे बच सकता है टैक्स?

भारत में बड़ी संख्या में लोग पुराने गहनों को बदलकर नई ज्वेलरी खरीदते हैं। ऐसे मामलों में टैक्स का नियम थोड़ा अलग होता है। अगर ग्राहक अपना पुराना सोना देकर उसी के बदले नया गहना बनवाता है, तो उसे केवल मेकिंग चार्ज और उस पर लगने वाला 5 प्रतिशत GST देना होता है। इससे कुल टैक्स का बोझ कम हो सकता है।

लेकिन अगर ग्राहक पहले पुराना सोना बेचकर नकद पैसा लेता है और बाद में नया गहना खरीदता है, तो नई ज्वेलरी की पूरी कीमत पर फिर से 3 प्रतिशत GST देना पड़ेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि गोल्ड एक्सचेंज कई मामलों में ग्राहकों के लिए ज्यादा फायदेमंद विकल्प साबित हो सकता है।

ज्वेलरी खरीदते समय किन बातों का रखें ध्यान?

सोना खरीदते समय केवल डिजाइन या कीमत ही नहीं, बल्कि बिल की पूरी जानकारी समझना भी जरूरी है। ग्राहक को हमेशा डिटेल्ड बिल लेना चाहिए और उसमें गोल्ड वैल्यू, मेकिंग चार्ज और GST अलग-अलग चेक करना चाहिए।

इसके अलावा BIS Hallmark जरूर जांचें, ताकि सोने की शुद्धता को लेकर कोई परेशानी न हो। कई ज्वेलर्स मेकिंग चार्ज अलग-अलग रखते हैं, इसलिए खरीदारी से पहले अलग-अलग दुकानों की तुलना करना भी फायदेमंद हो सकता है।

बढ़ती कीमतों के बीच समझदारी से करें खरीदारी

पिछले कुछ वर्षों में सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में टैक्स और मेकिंग चार्ज के कारण ज्वेलरी की कुल लागत काफी ज्यादा हो जाती है। इसलिए ग्राहकों के लिए जरूरी है कि वे Gold GST Rules को अच्छी तरह समझकर ही खरीदारी करें।

विशेषज्ञों का मानना है कि जागरूक ग्राहक न केवल सही कीमत पर ज्वेलरी खरीद सकते हैं, बल्कि अनावश्यक खर्च से भी बच सकते हैं। सही जानकारी के साथ की गई खरीदारी भविष्य में बेहतर निवेश साबित हो सकती है।

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