Jana Nayagan Censor Update: थलापति विजय की अपकमिंग फिल्म ‘जन नायकन’ को रिलीज से पहले ही बड़ा झटका लग गया है। मद्रास हाईकोर्ट ने फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट जारी करने के सिंगल जज के आदेश पर रोक लगा दी है। इसका मतलब यह है कि जब तक फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से मंजूरी नहीं मिलती, फिल्म सिनेमाघरों में नहीं दिखाई जाएगी।
फैंस इस खबर से निराश हैं और सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। फिल्म का उद्देश्य पोंगल 2026 से पहले रिलीज करना था, लेकिन कोर्ट के फैसले ने मेकर्स की योजना पर सवाल खड़ा कर दिया है।
Jana Nayagan Censor Update: सेंसर विवाद का बड़ा झटका
मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार (27 जनवरी 2026) को सिंगल जज के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें फिल्म को तत्काल यू/ए 16+ सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि सिंगल जज को CBFC को जवाब देने का उचित समय देना चाहिए था। सेंसर बोर्ड ने अपनी याचिका में चुनौती दी थी कि सिंगल जज ने फिल्म को रिव्यू कमेटी के पास भेजने के फैसले को खारिज कर दिया था, जबकि बोर्ड को जवाब देने का मौका दिया जाना चाहिए था।
Jana Nayagan Censor Update: फिल्म की रिलीज पर तलवार लटकी
CBFC की मंजूरी के बिना ‘जन नायकन’ सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हो सकती। फिल्म को पोंगल 9 जनवरी 2026 को रिलीज किया जाना था। सेंसर बोर्ड ने प्रोडक्शन हाउस KVN प्रोडक्शंस को सूचित किया कि शिकायत के आधार पर फिल्म को रिव्यूइंग कमेटी के पास भेजा गया है। मेकर्स ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया और शुरुआती जीत में सिंगल जज ने सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया। लेकिन CBFC ने इस आदेश के खिलाफ अपील कर दी, जिससे अब फिल्म की रिलीज अनिश्चितकाल के लिए टल गई है।
Jana Nayagan Censor Update: सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया
15 जनवरी 2026 को KVN प्रोडक्शंस ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने इसे खारिज कर दिया और उन्हें मद्रास हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया।
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फैंस की निराशा और सोशल मीडिया रिएक्शन
फिल्म के फैंस इस फैसले से निराश हैं। सोशल मीडिया पर #JanaNayagan और #ThalapathiVijay ट्रेंड कर रहे हैं। फैंस फिल्म के जल्द रिलीज होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
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Jana Nayagan Censor Update: अब क्या होगा?
डिवीजन बेंच ने प्रोडक्शन हाउस को अवसर दिया है कि वे याचिका में संशोधन करें। यदि प्रोडक्शन हाउस संशोधन करता है तो सिंगल जज नई सुनवाई कर सकते हैं और CBFC को जवाब देने का समय दिया जा सकता है।



