रिपोर्टर जसबीर सिंह
Hapur News : जिला प्रशासन ने नागरिक सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से नगर पालिका परिषद क्षेत्र में नागरिक सुरक्षा कोर के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम प्रमुख सचिव एवं विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन नागरिक सुरक्षा अनुभाग, लखनऊ के आदेशों के क्रम में उठाया गया है।
जिलाधिकारी हापुड़ के आदेश संख्या 585/जि.आ.प्र. प्रा.-सु./नोडल/2025-26 दिनांक 19 जुलाई 2025 के तहत इस संबंध में निर्देश जारी किए गए।
Hapur News : जिलाधिकारी के आदेश पर शुरू हुई प्रक्रिया
इसके तहत नगर पालिका परिषद, हापुड़ क्षेत्र के नागरिक विभिन्न अवैतनिक पदों पर सेवाएं देने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उनमें चीफ वार्डेन, डिप्टी चीफ वार्डेन, डिवीजनल वार्डेन, डिवीजनल वार्डेन (आरक्षित), डिप्टी डिवीजनल वार्डेन, डिप्टी डिवीजनल वार्डेन (आरक्षित) एवं घटना नियंत्रण अधिकारी शामिल हैं।

Hapur News : आवेदन के लिए तय की गई शर्तें
इन पदों पर सेवाएं पूर्णतः अवैतनिक होंगी और इसके लिए किसी भी प्रकार का वेतन या भत्ता देय नहीं होगा। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का नगर पालिका क्षेत्र का मूल निवासी होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आवेदक का स्वच्छ छवि का होना अनिवार्य है और उसके विरुद्ध कोई पुलिस केस दर्ज न हो तथा न ही किसी न्यायालय में कोई वाद लंबित होना चाहिए। साथ ही, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना, न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना और किसी भी राजनीतिक पार्टी का सक्रिय सदस्य न होना भी आवश्यक अर्हताओं में शामिल है।
इच्छुक नागरिक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर आवश्यक प्रपत्रों के साथ जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय, हापुड़ में स्वयं उपस्थित होकर आवेदन जमा कर सकते हैं। प्रशासन का मानना है कि इस पहल से स्थानीय नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और आपदा प्रबंधन में आम नागरिकों की भागीदारी बढ़ेगी।
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