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UP Traffic Police को सख्त निर्देश, बाहरी वाहनों के साथ सौम्य व्यवहार जरुरी

UP Traffic Police

UP Traffic Police : उत्तर प्रदेश पुलिस यातायात निदेशालय ने प्रदेशभर के यातायात पुलिस कर्मियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात एवं सड़क सुरक्षा) के. सत्यनाराणा ने जारी किया है।

आदेश का आधार हाल ही में प्रदेश विधानसभा की प्राकलन समिति की बैठक रही, जिसमें यह शिकायत सामने आई कि चौराहों पर तैनात यातायात पुलिसकर्मी अक्सर समूह में इकट्ठे होकर बाहरी जनपदों और अन्य राज्यों के वाहनों पर एक साथ टूट पड़ते हैं।

UP Traffic Police : कठोर व्यवहार के साथ करते है मनमानी

समिति के संज्ञान में यह भी आया कि कई बार इन वाहनों में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग या चिकित्सक होते हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिसकर्मी उनके साथ कठोर व्यवहार करते हैं और स्थापित कैमरों की अनदेखी कर मनमाने तरीके से कार्यवाही करते हैं।

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UP Traffic Police : अच्छा व्यवहार अनिवार्य, उल्लंघन पर कार्रवाई

पत्र में स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकार का व्यवहार पुलिस की छवि को धूमिल करता है और जनता में असंतोष पैदा करता है। इसलिए सभी पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने जनपदों में यातायात पुलिस को ब्रीफ करें। यातायात पुलिसकर्मी केवल मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही करें और किसी भी वाहन चालक के साथ दुर्व्यवहार न करें। बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों के चालकों के साथ विशेष रूप से शालीनता बनाए रखने को कहा गया है।

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UP Traffic Police : दुर्व्यवहार या मनमानी की आती है शिकायत

निदेशालय ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि किसी यातायात पुलिसकर्मी द्वारा इस आदेश का उल्लंघन करते हुए दुर्व्यवहार या मनमानी की शिकायत सामने आती है, तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी। आदेश की प्रतिलिपि सभी जोनल एडीजी, आईजी, डीआईजी और यातायात पुलिस अधिकारियों को भी भेजी गई है।

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खबरों की माने तो ग़ाज़ियाबाद नगर कोतवाली/थाना सिहानी गेट अंतर्गत नया बस अड्डा शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन के पास भी पुलिस की यही स्थिति रहती है। वैसे तो सब एक जगह खड़े बातें करते रहते हैं, जाम की कोई परवाह नहीं रहती, लेकिन नो एंट्री की गाड़ी को देखते ही उसपर टूट पड़ते हैं, जैसे शिकारी अपने शिकार को देखकर दौड़ता है। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह निर्देश शहीद स्थल पर ड्यूटी करने वालों के लिए ही जारी हुए हैं।

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