Ghaziabad News: गाज़ियाबाद के पाक्सो कोर्ट में नाबालिक से दुष्कर्म इ आरोप में एक पिता 7 साल बाद अपने बयान से मुकर गया जिसके बाद उसकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गयी है। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी को बरी करने के साथ ही बयान से मुकरने के मामले में किशोरी के पिता के खिलाफ वाद दायर करने के आदेश दिए हैं।
विस्तार में
Ghaziabad News: स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक से मिली जानकारी के अनुसार खोड़ा इलाके में रहने वाले एक शख्स ने 2017 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बुलंदशहर जनपद के बीवीनगर थानाक्षेत्र निवासी राजू उसकी नाबालिग बेटी को बहला कर अपने साथ ले गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। उस समय किशोरी की आयु 16 साल बताई गई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद खोड़ा थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कोर्ट में पेश कर दिया था। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
बयान से मुकर गया पिता
Ghaziabad News: दरअसल किशोरी ने उस समय अपना मेडिकल परिक्षण नहीं कराया था वहीँ अपने बयान में भी किशोरी ने उसके साथ छेड़छाड़ या दुष्कर्म के आरोप को गलत बताया था। लोक अभियोजक के मुताबिक किशोरी ने कोर्ट के सामने कहा कि वह रात में राजू के सामान लेने बाजार गई थी। घर से निकलने के आधा घंटे बाद ही राजू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। ऐसे में दुष्कर्म या छेड़छाड़ का सवाल ही कहां उठता है। बाद में किशोरी का पिता और मामले का वादी भी दुष्कर्म के आरोप से मुकर गया। किशोरी के पिता के हॉस्टाइल होने पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है और वाद दायर कर नोटिस जारी करने के के आदेश दिए हैं।
यह भी पढ़ें:-
https://lokhitkranti.com/greater-noida-news-theft-in-public-service-center-thieves-escaped-with-2-laptops/



