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Lokhitkranti > Blog > उत्तर प्रदेश > UP नंबर की बाइक खरीद रहे हैं तो ध्यान दें, योगी सरकार का बाइक चालकों के लिए नया सख्त नियम
उत्तर प्रदेश

UP नंबर की बाइक खरीद रहे हैं तो ध्यान दें, योगी सरकार का बाइक चालकों के लिए नया सख्त नियम

Kannu
Last updated: 2026-01-15 9:11 अपराह्न
Kannu Published 2026-01-15
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UP traffic rules update
If you are buying a bike with a UP registration number, please note: the Yogi government has introduced a new strict rule for bike riders.
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UP traffic rules update: उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में दोपहिया वाहन खरीदते समय चालक और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए ISI मार्क वाले हेलमेट अनिवार्य होंगे। इस नियम का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

Contents
UP traffic rules update: सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का नया कदमUP traffic rules update : दो हेलमेट अनिवार्य, कीमत ग्राहक को देनी होगीUP traffic rules update: बिना हेलमेट पकड़े जाने पर जुर्माना और लाइसेंस रद्दUP traffic rules update: परिवहन विभाग ने जारी किए निर्देशUP traffic rules update: सुप्रीम कोर्ट और रोड सेफ्टी का नजरियाUP traffic rules update: हेलमेट पहनने की आवश्यकताUP traffic rules update: डीलरों और ग्राहकों की जिम्मेदारी

UP traffic rules update: सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का नया कदम

उत्तर प्रदेश में हर साल बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए यह नियम लागू किया गया है। राज्य में दोपहिया वाहन चालकों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सरकार का कहना है कि हेलमेट अनिवार्य करने से हादसों में कमी आएगी और लोग सुरक्षित रहेंगे।

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UP traffic rules update : दो हेलमेट अनिवार्य, कीमत ग्राहक को देनी होगी

नए नियम के अनुसार, मोटरसाइकिल या स्कूटी खरीदते समय दो हेलमेट लेना जरूरी है एक चालक के लिए और दूसरा पीछे बैठने वाले के लिए। दोनों हेलमेट ISI मार्क वाले होने चाहिए। डीलर इसे वाहन खरीदते समय उपलब्ध कराएगा, लेकिन इसकी कीमत ग्राहक को चुकानी होगी।

UP traffic rules update: बिना हेलमेट पकड़े जाने पर जुर्माना और लाइसेंस रद्द

अगर सड़क पर हेलमेट नहीं पहने हुए पकड़े गए तो चालक पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और लाइसेंस रद्द करने का भी प्रावधान है। इससे लोग सड़क पर हेलमेट पहनने की आदत अपनाएंगे और दुर्घटनाओं में होने वाली गंभीर चोटें कम होंगी।

UP traffic rules update: परिवहन विभाग ने जारी किए निर्देश

यूपी परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने राज्य के सभी डीलरों को आदेश दिए हैं कि वे ISI मार्क वाले दो हेलमेट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। इसके अलावा, हेलमेट देने का प्रमाण पंजीकरण दस्तावेजों में दर्ज करना भी जरूरी होगा।

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UP traffic rules update: सुप्रीम कोर्ट और रोड सेफ्टी का नजरिया

सुप्रीम कोर्ट ने 7 अक्टूबर 2025 को एक याचिका पर चिंता जताई थी कि दोपहिया वाहन चालक और सह-चालक द्वारा हेलमेट न पहनने से मौतों की संख्या बढ़ रही है। Road Accidents in India 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हुए कुल सड़क हादसों में 177455 हादसे दोपहिया वाहनों से हुए, जिनमें 54568 लोगों की मौत हुई। इसमें लगभग 70% मौतें हेलमेट न पहनने के कारण हुई हैं। इस वजह से राज्य सरकार ने हेलमेट अनिवार्य करने का फैसला किया।

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UP traffic rules update: हेलमेट पहनने की आवश्यकता

दो पहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाला अगर हेलमेट नहीं पहनते हैं तो दुर्घटना होने पर गंभीर चोटें या मौत का खतरा बढ़ जाता है। हेलमेट पहनने से सिर की सुरक्षा होती है और दुर्घटना का प्रभाव कम होता है। योगी सरकार का उद्देश्य लोगों में जागरूकता बढ़ाना और सड़क हादसों को कम करना है।

UP traffic rules update: डीलरों और ग्राहकों की जिम्मेदारी

अब दोपहिया वाहन खरीदते समय ग्राहक को दो हेलमेट खरीदना होगा। डीलरों के लिए यह जरूरी है कि वे ISI मार्क वाले हेलमेट उपलब्ध कराएं और इसका प्रमाण दस्तावेजों में दर्ज करें। ग्राहक की जिम्मेदारी है कि हेलमेट पहनने की आदत अपनाएं और परिवार के सदस्यों को भी हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करें।

योगी सरकार का नया नियम सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में अहम कदम है। अब दो हेलमेट अनिवार्य होने से चालक और पीछे बैठने वाले दोनों सुरक्षित रहेंगे। बिना हेलमेट पकड़े जाने पर जुर्माना और लाइसेंस रद्द होने का प्रावधान इसे और प्रभावी बनाता है। उम्मीद है कि इस कदम से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और उत्तर प्रदेश की सड़कें सुरक्षित होंगी।

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