Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक (Haryana Cabinet Meeting) ने प्रदेश के विकास और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया है। बैठक में कुल सात एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से छह को मंजूरी दी गई। सरकार ने इस अवसर पर अकुशल श्रमिकों, अग्निवीरों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए कई अहम फैसलों की घोषणा की, जो सीधे उनकी जीवन शैली और कल्याण को प्रभावित करेंगे।
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न्यूनतम मजदूरी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के अकुशल श्रमिकों की जीवन गुणवत्ता को सुधारने के लिए न्यूनतम मजदूरी में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। एक्सपर्ट कमेटी (Haryana Cabinet Meeting) की सिफारिशों के अनुसार अब न्यूनतम मजदूरी 11,257 रुपये से बढ़ाकर 15,220 रुपये प्रति माह कर दी गई है। यह कदम न केवल श्रमिकों के आर्थिक जीवन में स्थिरता लाएगा, बल्कि उन्हें रोजगार की सुरक्षा और सामाजिक सम्मान भी देगा। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि यह नई मजदूरी साल 2026-27 से प्रभावी रूप से लागू हो जाएगी।
अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में बढ़ा आरक्षण
सरकार (Haryana Cabinet Meeting) ने अग्निवीरों के लिए ‘अग्निवीर नीति, 2024’ में बड़े संशोधन की मंजूरी दी है। इसके तहत फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों पर होरिजेंटल आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य अग्निवीरों के सैन्य प्रशिक्षण और अनुशासन का लाभ राजकीय सेवाओं में उठाना है। इससे न केवल युवाओं और सैनिकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि उनकी विशेषज्ञता का सामाजिक उपयोग भी सुनिश्चित होगा।
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महिलाओं के लिए राशन डिपो में प्राथमिकता
महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ‘हरियाणा टारगेटिड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम संशोधन आदेश, 2026’ पारित किया। अब राशन डिपो के आवंटन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। विशेष प्राथमिकता एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं, महिला स्वयं सहायता समूहों और विधवा महिलाओं को दी जाएगी। इसके अलावा, डिपो के नए लाइसेंस अब 300 राशन कार्डों के बजाय 500 राशन कार्डों पर जारी होंगे। डिपो संचालक की उम्र सीमा 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई और आकस्मिक निधन की स्थिति में कानूनी वारिस को डिपो हस्तांतरण की सुविधा भी दी गई।
बुजुर्गों के लिए रिटायरमेंट हाउसिंग और विकास परियोजनाओं में सुधार
बुजुर्गों की जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए मंत्रिमंडल (Haryana Cabinet Meeting) ने ‘रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी’ में संशोधन किया। फ्लोर एरिया रेशो (FAR) को 2.25 से बढ़ाकर 3.0 किया गया, जिससे उन्हें और अधिक आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को सुगम बनाने के लिए ‘हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स नियम’ में नया नियम 5A जोड़ा गया। इसके तहत जिन परियोजनाओं के पास पर्याप्त रास्ता नहीं है, उन्हें कुछ शर्तों के साथ पंचायत भूमि से रास्ता मिल सकेगा, और बदले में कुछ विकसित भूमि पंचायत को हस्तांतरित करनी होगी।
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नई नीतियों का असर और भविष्य
इन फैसलों (Haryana Cabinet Meeting) से केवल आर्थिक लाभ ही नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और न्याय की भावना भी मजबूत होगी। श्रमिकों की बढ़ी मजदूरी, महिलाओं को आरक्षण, अग्निवीरों के लिए नौकरियों में अवसर, बुजुर्गों के लिए आवासीय सुधार यह सभी पहल एक समावेशी और प्रगतिशील हरियाणा की दिशा में कदम हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक वर्ग तक विकास के लाभ पहुंचाना और उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन सुनिश्चित करना है।
इस बैठक ने यह स्पष्ट कर दिया कि हरियाणा सरकार रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और विकास को समान रूप से महत्व दे रही है। आने वाले महीनों में इन निर्णयों का प्रभाव प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा।
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