Rajpal Yadav: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में सोमवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी छह महीने की सजा पर अंतरिम रोक लगाते हुए उन्हें 18 मार्च तक जेल से बाहर रहने की अनुमति दे दी है। इससे पहले अभिनेता ने 2018 के मामले में 5 फरवरी को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद जेल से बाहर आए राजपाल यादव ने देशभर के लोगों और बॉलीवुड इंडस्ट्री का समर्थन देने के लिए आभार व्यक्त किया।
मीडिया से बातचीत करते हुए राजपाल ने कहा कि उन्हें पूरे देश और फिल्म इंडस्ट्री से जो प्यार मिला है, उसके लिए वह हमेशा आभारी रहेंगे। भावुक अंदाज में कहा कि साल 2027 में वह मुंबई में बॉलीवुड में अपने 30 साल पूरे करेंगे।
रिहाई के बाद क्या बोले राजपाल यादव?
जेल से बाहर आने के बाद Rajpal Yadav ने मीडिया से बात करते हुए भावुक अंदाज़ में कहा कि साल 2027 में वह मुंबई में बॉलीवुड में अपने 30 साल पूरे करेंगे। उन्होंने बताया कि देशभर के बच्चे, युवा और बुजुर्ग उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरे देश, दुनिया और बॉलीवुड से जो प्यार मिला है, अगर उन पर कोई आरोप हैं तो वे उनका जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। साथ ही उन्होंने हाई कोर्ट का धन्यवाद भी जताया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें हर वर्ग के लोगों से जो समर्थन मिला है, वह उसके लिए हमेशा आभारी रहेंगे और इस भरोसे को कभी नहीं भूलेंगे।
दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों दी राहत?
दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने राजपाल यादव की सजा को अंतरिम रूप से निलंबित किया है। अदालत ने यह राहत कई अहम कारणों को ध्यान में रखते हुए दी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि अभिनेता ने शिकायतकर्ता कंपनी को 1.5 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। साथ ही, उन्होंने पारिवारिक कारणों का भी हवाला दिया था। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया था कि उन्हें अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अस्थायी राहत दी जाए। हालांकि, कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई के दिन उन्हें अदालत में उपस्थित होना होगा चाहे व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। (Rajpal Yadav)
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पहले क्यों हुई थी सजा?
यह मामला वर्ष 2010 का है, जब राजपाल यादव ने एक फिल्म बनाने के लिए लगभग 9 करोड़ रुपये का ऋण लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही और समय के साथ उन्होंने भुगतान के लिए कई चेक जारी किए, जो बाद में बाउंस हो गए। इसके बाद शिकायतकर्ता कंपनी M/s Murli Projects Pvt Ltd ने उनके खिलाफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया। अदालत ने उन्हें कई अवसर दिए और किस्तों में भुगतान की अनुमति भी दी। लेकिन तय समयसीमा के भीतर भुगतान न करने के कारण अदालत ने कड़ा रुख अपनाया और यह स्पष्ट किया कि प्रसिद्धि किसी को कानून से ऊपर नहीं बनाती। (Rajpal Yadav)

अदालत का सख्त संदेश
इससे पहले अदालत ने यह भी कहा था कि बार-बार भुगतान का वादा पूरा न करना “निंदनीय” है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को उसके पेशे या सार्वजनिक पहचान के आधार पर विशेष राहत नहीं दी जा सकती। समय सीमा बढ़ाने से इनकार किए जाने के बाद राजपाल यादव ने आत्मसमर्पण किया और अपनी सजा काटनी शुरू कर दी थी। (Rajpal Yadav)
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फिल्म इंडस्ट्री का मिला साथ
इस कठिन समय में फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे उनके समर्थन में आगे आए।सलमान खान, अजय देवगन, वरुण धवन और सोनू सूद ने आर्थिक और पेशेवर मदद की पेशकश की। संगीत जगत से मीका सिंह ने 11 लाख रुपये की सहायता की घोषणा की, जबकि संगीत निर्माता राव इंदरजीत सिंह ने भी आर्थिक सहयोग दिया। राजपाल यादव के परिवार ने इस सहयोग के लिए फिल्म जगत का आभार व्यक्त किया। (Rajpal Yadav)



