Mahakumbh Viral Girl: महाकुंभ 2025 में माला बेचते हुए रातों-रात सोशल मीडिया सनसनी बनी मोनालिसा एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म या वीडियो नहीं बल्कि एक गंभीर कानूनी खुलासा है। मोनालिसा और उनके मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान की शादी को लेकर चल रहा विवाद अब एक नया मोड़ ले चुका है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की ताजा जांच रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि शादी के वक्त मोनालिसा नाबालिग थीं। इस रिपोर्ट के सामने आते ही फरमान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं और उन पर कानून का शिकंजा कसना शुरू हो गया है।
मोनालिसा की उम्र को लेकर फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने पहले ही आशंका जताई थी, जो अब सच साबित होती दिख रही है। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, जब मोनालिसा ने फरमान खान से निकाह किया, तब उनकी उम्र महज 16 साल 2 महीने और 12 दिन थी। इस खुलासे के बाद फरमान खान पर पॉक्सो एक्ट (POCSO Act), अपहरण और एससी-एसटी एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो फरमान खान को कम से कम 10 साल की जेल की सजा काटनी पड़ सकती है। (Mahakumbh Viral Girl)
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NCST की जांच में बड़ा खुलासा
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने यह जांच प्रथम दुबे द्वारा 17 मार्च 2026 को की गई शिकायत के बाद शुरू की थी। जांच में पाया गया कि मोनालिसा के आयु संबंधी दस्तावेजों के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की गई थी ताकि उन्हें बालिग दिखाया जा सके। आयोग की रिपोर्ट ने अब आधिकारिक तौर पर मुहर लगा दी है कि मोनालिसा कानूनी रूप से शादी के योग्य नहीं थीं। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस ने फरमान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और उनकी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। (Mahakumbh Viral Girl)

पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट के तहत फंसे फरमान
नाबालिग से शादी करने और शारीरिक संबंध बनाने के मामले में फरमान खान पर पॉक्सो एक्ट की कड़ी धाराएं लगाई गई हैं। इसके साथ ही, मोनालिसा के परिवार के आरोपों के आधार पर उन पर किडनैपिंग (अपहरण) का केस भी चल रहा है। चूंकि मोनालिसा अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक रखती हैं, इसलिए इस मामले में एससी-एसटी एक्ट (SC-ST Act) की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। इन सभी मामलों के एक साथ आने से फरमान खान के लिए जमानत पाना भी अब नामुमकिन सा नजर आ रहा है। (Mahakumbh Viral Girl)
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परिवार का दावा: ‘किया गया था ब्रेनवॉश’
मोनालिसा के परिवार ने शुरू से ही इस शादी का विरोध किया था। उनका कहना था कि उनकी बेटी का ब्रेनवॉश किया गया है और उसे बहला-फुसलाकर यह कदम उठाने पर मजबूर किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जहां मोनालिसा खुद को बालिग बता रही थीं, वहीं परिवार का कहना था कि वह अभी नादान है। अब आयोग की रिपोर्ट ने परिवार के दावों को मजबूती दी है। इस सच्चाई के सामने आने के बाद फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा ने भी सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की है और इसे सच्चाई की जीत बताया है। (Mahakumbh Viral Girl)
क्या होगी 10 साल की जेल?
भारतीय कानून के अनुसार, 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करना गैरकानूनी है और यदि इसमें पॉक्सो एक्ट जुड़ जाता है, तो सजा बेहद सख्त हो जाती है। जानकारों का कहना है कि दस्तावेजों की धोखाधड़ी और नाबालिग के शोषण के मामले में फरमान को 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कार्रवाई कर रही है और यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। (Mahakumbh Viral Girl)



