बॉलिवुड के सुपरस्टार सैफ अली खान (Saif Ali Khan) के बारे में बड़ी खबर सामने आई हैं। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के हाल ही में आए फैसले के बाद से सुर्खियों का बाजार गर्म हो गया हैं, जिसकी वजह हैं खान की भोपाल में मौजूद 15000 करोड़ की पुश्तैनी संपत्ति।
दरअसल छोटे नवाब के पास वर्तमान में लगभग कई करोड़ रुपये की संपत्ति है, कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार। इसमें पटौदी पैलेस, मुंबई में फ्लैट और स्विट्जरलैंड में एक घर शामिल है। लेकिन अब उनके हाथ से उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा निकलने के आसार दिखाई दे रहे हैं।
इस संपत्ति पर Saif Ali Khan का अधिकार कैसे ?
दरअसल भोपाल के आखिरी नवाब सैफ अली खान के परदादा हमीदुल्लाह खान थे । उन्हीं की 15 हजार करोड़ की संपत्ति सैफ को विरासत में मिली हैं। लेकिन अब इस संपत्ति के उनके हाथ से निकलने के कयास लगाए जा रहे हैं।
क्या हैं मध्यप्रदेश हाइकोर्ट का फैसला ?
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में भोपाल के ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को खारिज किया गया है, जिसके तहत ये कहा गया था कि भोपाल की इस पुश्तैनी संपत्ति के असली हकदार Saif Ali Khan , उनकी मां शर्मिला टैगोर और बहन सोहा अली खान हैं। इसके साथ ही यह केस दोबारा खोल दिया गया हैं, जिसमें एक साल के अंदर फैसला सुनाने की डेडलाइन दी गई हैँ।
कैसे बढ़ी खान की परेशानियां ?
दरअसल साल 2014 में केंद्र सरकार ने सैफ को नोटिस जारी किया था। जिसमें कहा गया था उनकी 15 हजार करोड़ की शाही प्रॉपर्टी को 1968 के अधिनियम के तहत शत्रु संपत्ति घोषित किया जाएगा।

शत्रु संपत्ति अधिनियम क्या हैं ?
दरअसल शत्रु संपत्ति अधिनियम का अर्थ हैं कि अगर संपत्ति के असली वारिस के परिवार का कोई भी सदस्य पाकिस्तान में जाता है और वहां की नागरिकता हासिल करता है तो उसकी प्रॉपर्टी इस अधिनियम के अंदर आ जाएगी और भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्लाह की बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान पाकिस्तान चली गई थी, जिसके कारण यह संपत्ति अब इस अधिनियम के अंदर आती हैं।
हालांकि, 2015 में सैफ ने इसके विरोध में कोर्ट से स्टे ले लिया था, लेकिन 13 दिसंबर 2024 हाई कोर्ट की तरफ से इस स्टे को हटा दिया गया था और Saif Ali Khan को दोबारा दावा करने के लिए तय समय दिया गया, जो अब निकल चुका है और उनकी ओर से कोई दावा दाखिल नहीं किया गया।
