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Uttar Pradesh News : हाथरस केस में बरी हुए आरोपियों के वकील ने राहुल गांधी को भेजा डेढ़ करोड़ का नोटिस

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Uttar Pradesh News : हाथरस केस में रेप के आरोपों से बरी हुए रवि, लवकुश और राम कुमार उर्फ रामू के वकील मुन्ना सिंह पुंढीर ने नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 1.5 करोड़ रुपये का लीगल नोटिस भेजा है। जिसके जरीए तीनों को 50-50 लाख रुपए देने को कहा गया है। वकील मुन्ना सिंह पुंढीर का कहना है कि कोर्ट से दोषमुक्त होने के बाद तीनों लड़के समाज में बेहतर जिंदगी जी रहे थे। कोर्ट ने इसे रेप केस भी नहीं माना है। लेकिन गलत राजनीति के तहत X पर पोस्ट अपलोड कर राहुल गांधी ने तीनों की जिंदगी फिर से बर्बाद कर दी है।

Uttar Pradesh News : गांव पहुंचे थे राहुल गांधी
गौरतलब है कि 12 दिसंबर को राहुल गांधी ने गांव पहुंचकर बिटिया के परिजन से मुलाकात की थी। इसके बाद एक्स पर एक पोस्ट के जरिए लिखा था कि रेप पीड़िता के परिवार को घर में बंद रखना और गैंगरेप के आरोपियों के खुलेआम घूमना, बाबा साहेब के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।

Uttar Pradesh News : नोटिस में वकील ने क्या कहा ?
वकील मुन्ना सिंह पुंढीर ने नोटिस में कहा है कि गांव में पेशबंदी की वजह से थाना चंदपा में संदीप सिसौदिया उर्फ चंदू के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। राजनीतिक दलों के अनुचित राजनीतिक समर्थन के कारण मेरे पक्षकार रवि, लवकुश और राम कुमार को सुनियोजित साजिश के तहत मामले में शामिल किया गया। इस मामले में CBI ने आरोप पत्र दाखिल किया। कांग्रेस सहित कई अन्य राजनीतिक दल भी अपने लाभ के लिए इस मामले में कूद पडे़। उन्होंने जांच की निष्पक्षता को प्रभावित किया। कांग्रेस ने राहुल गांधी के माध्यम से मेरे पक्षकार का जीवन बर्बाद करने के लिए वादी को फंड भी उपलब्ध कराया था। मेरे पक्षकार को करीब ढाई साल तब हिरासत में रखा गया। उनके जीवन का बहुमूल्य समय सामूहिक बलात्कार, हत्या आदि के झूठे आरोपों के कारण समाज में बदनामी, अपमान और चरित्र हनन के अलावा जेल में बिताना पड़ा। अब मुकदमा समाप्त हो गया है और मेरे पक्षकार रवि, रामू व लवकुश को कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और हत्या के आरोप अदालत में साबित नहीं हुए।

Uttar Pradesh News : आपराधिक कार्रवाई की जाएगी शुरु
मेरे पक्षकार निर्दोष थे और साथ ही पीड़िता के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ था, इसलिए अदालत के फैसले के बाद मेरे पक्षकारों का जीवन कुछ हद तक आराम दायक होने जा रहा था। लेकिन आपने (राहुल गांधी) गंदी राजनीति के तहत X पर पोस्ट अपलोड की। मानहानिकारक अपमानजनक बयान ने अदालत के फैसले के बाद भी मेरे पक्षकारों के चरित्र पर कलंक लगाया है, जो कि दंडनीय अपराध है। मानहानि के कानूनी नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के अंदर प्रत्येक पक्षकार को 50 लाख रुपये अदा कर दें। अन्यथा आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। X पर की गई पोस्ट से यह साफ जाहिर है कि राहुल गांधी गंदी राजनीति के लिए देश की न्यायपालिका का अपमान कर रहे हैं और न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं।

Himanshu Garg
Author: Himanshu Garg

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