Delhi NCR News: राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2025 से 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को राजधानी में ईंधन नहीं दिया जाएगा। यह नियम एंड ऑफ लाइफ (EOL) वाहनों पर लागू किया जाएगा।
कैसे लागू होगा फ्यूल भरवाने पर प्रतिबंध?
Delhi NCR News: CAQM के अनुसार, दिल्ली के 500 पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे गाड़ियों की उम्र और वैधता को स्कैन कर उनकी पहचान करेंगे। अब तक 3.63 करोड़ से अधिक वाहनों को स्कैन किया जा चुका है, जिनमें से 5 लाख गाड़ियां नियमों के उल्लंघन में पाई गई हैं।
इसके अतिरिक्त, 29.52 लाख वाहन मालिकों ने अपने पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) का नवीनीकरण कराया है, जिससे संबंधित 168 करोड़ रुपये का चालान भी जारी किया गया है।
NCR में भी लागू होंगे नियम
Delhi NCR News: यह सख्त नियम केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। 1 नवंबर 2025 से गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत में भी यह लागू किया जाएगा। इसके बाद अप्रैल 2026 से एनसीआर के बाकी हिस्सों में भी यह नीति प्रभावी होगी।
निगरानी और सख्ती से होगा पालन
Delhi NCR News: दिल्ली परिवहन विभाग ने इस नियम के क्रियान्वयन के लिए 100 विशेष निगरानी टीमें तैनात की हैं। ये टीमें उन पेट्रोल पंपों की पहचान करेंगी, जहां नियमों का सबसे अधिक उल्लंघन होता है। इन टीमों द्वारा जुटाए गए डाटा के आधार पर सख्त निगरानी और कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
