Plane Crash Update News : DGCA ने की बड़ी कार्रवाई
अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने बड़ी कार्रवाई की है। 12 जून को हुए इस हादसे में विमान में सवार 242 यात्रियों में से 241 की मौत हो गई थी, जबकि विमान जिस इमारत से टकराया, उसमें भी कई लोगों की जान चली गई। प्रारंभिक जांच में सामने आए गंभीर लापरवाही के मामलों के बाद एयर इंडिया ने खुद ही अपनी आंतरिक समीक्षा में तीन वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की थी, जिसे डीजीसीए ने गंभीरता से लेते हुए तीनों अधिकारियों को नौकरी से हटाने का आदेश दिया है। इस हादसे के बाद विमानन क्षेत्र में काम करने वाली एजेंसियों और एयरलाइंस के बीच सतर्कता का माहौल है।
Plane Crash Update News : जानें क्या हैं पूरी खबर ?
डीजीसीए द्वारा जारी आदेश के अनुसार, एयर इंडिया में प्रभागीय उपाध्यक्ष चूरा सिंह, क्रू शेड्यूलिंग ऑपरेशन्स निदेशालय की प्रमुख पिंकी मित्तल और क्रू प्लानिंग विभाग की पायल अरोड़ा को तत्काल प्रभाव से चालक दल की शेड्यूलिंग और संबंधित कार्यों से हटाया गया है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने क्रू मेंबर्स की तैनाती से पहले जरूरी लाइसेंस और स्वास्थ्य संबंधित शर्तों की जांच नहीं की। इसके अलावा यात्रियों की सुविधाओं और सुरक्षा प्रोटोकॉल की भी अनदेखी की गई। एयर इंडिया द्वारा उपयोग किए जाने वाले एविएशन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम और क्रू शेड्यूलिंग सिस्टम की समीक्षा में इन चूकों का खुलासा हुआ। डीजीसीए ने एयरलाइन को 10 दिन के भीतर इन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की स्थिति से अवगत कराने के निर्देश भी दिए हैं।
डीजीसीए ने अपने निर्देश में यह स्पष्ट कर दिया है कि इन अधिकारियों को अब किसी भी ऐसी जिम्मेदारी में नहीं रखा जाएगा, जिसका सीधा संबंध उड़ान सुरक्षा या चालक दल की तैनाती से हो। इन्हें फिलहाल गैर-परिचालन भूमिकाओं में पुनर्नियुक्त किया जाएगा। डीजीसीए ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में किसी भी पोस्ट-ऑडिट या निरीक्षण में शेड्यूलिंग प्रोटोकॉल, लाइसेंसिंग या फ्लाइट टाइम लिमिट्स का उल्लंघन पाया गया, तो न सिर्फ लाइसेंस रद्द किया जाएगा बल्कि ऑपरेटर की अनुमति भी रद्द की जा सकती है। यह कार्रवाई एयरलाइन सेक्टर में एक कड़ा संदेश देती है कि उड़ान सुरक्षा से किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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