Merrut news : नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
उत्तर प्रदेश के मेरठ में अब रात 11 बजे के बाद दुकानें खुली रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह नया नियम मेरठ के एसएसपी डॉ. विपिन ताडा के निर्देश पर लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य देर रात सक्रिय असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर लगाम लगाना है। मेरठ शहर में लगातार मिल रही शिकायतों और बढ़ती अव्यवस्था को देखते हुए यह सख्त कदम उठाया गया है। गुरुवार से यह व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिससे अब देर रात फास्ट फूड, पान, चाय या अन्य दुकानें खोजने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
Merrut news : जानें क्या हैं पूरी खबर ?
एसएसपी के आदेश के बाद पुलिस टीमों ने गुरुवार रात को शहर के विभिन्न इलाकों जैसे मुख्य बाजारों, गलियों और चौराहों पर गश्त की और उन दुकानों को बंद कराया जो 11 बजे के बाद भी खुली थीं। अधिकारियों का कहना है कि रात में खुली दुकानों के आसपास अक्सर अवांछित लोगों की भीड़ जुटती है, जिससे झगड़े, नशा, तेज रफ्तार बाइकिंग और अव्यवस्था जैसी घटनाएं होती हैं। पुलिस का मानना है कि इस नियम से आपराधिक प्रवृत्ति वालों पर अंकुश लगेगा और शहर की कानून-व्यवस्था बेहतर होगी। विशेषकर युवा वर्ग देर रात शहर में बेवजह घूमता पाया जाता है, जिससे असुरक्षा की भावना फैलती है।
नए आदेश के तहत अब केवल रोडवेज बस अड्डा और रेलवे स्टेशन के परिसर में मौजूद आवश्यक सेवाओं की दुकानें ही देर रात तक खुली रह सकेंगी, जैसे कि चाय या भोजन की दुकानें। शेष सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को रात 11 बजे तक बंद करना अनिवार्य कर दिया गया है। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस निर्णय को लेकर व्यापारियों में जहां चिंता और असहमति देखने को मिली है, वहीं कई स्थानीय लोगों ने शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की इस पहल का समर्थन किया है।
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